Dry Day: 21 दिसंबर को शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी, आदेश का उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

म्युनिसिपल बॉडीज के चुनावों के चलते जिला श्री मुक्तसर साहिब में प्रशासन ने 21 दिसंबर को Dry Day घोषित किया है। जानें शराब की बिक्री और स्टोरेज पर क्यों लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध और उल्लंघन पर क्या होगी सख्त कार्रवाई। पढ़ें पूरी खबर।

By Praveen Singh
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Dry Day: 21 दिसंबर को शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी, आदेश का उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) के नगर पंचायत बरीवाला में 21 दिसंबर 2024 को Dry Day घोषित किया गया है। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत जिला मैजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी द्वारा लिया गया है। इस दिन म्युनिसिपल बॉडीज के चुनाव के कारण शराब की बिक्री, स्टोरेज और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शराब की बिक्री पर रोक का आदेश

जिला प्रशासन ने 21 दिसंबर को शराब के ठेकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब के अहातों में भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

व्यक्तिगत स्टोरेज पर भी प्रतिबंध

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को शराब स्टोर करने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी प्रावधान और सख्त कार्रवाई

जिला मैजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। यह कदम म्युनिसिपल चुनावों के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

ड्राई डे के पीछे का उद्देश्य

ड्राई डे घोषित करने का मुख्य उद्देश्य म्युनिसिपल बॉडीज के चुनावों के दौरान शांति और सामूहिक सौहार्द सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक है।

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निष्पक्षता और शांति सुनिश्चित करना

प्रशासन ने बताया कि शराब की बिक्री और खपत पर रोक लगाकर वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांति से संपन्न हो। शराब के कारण होने वाली संभावित घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सामाजिक नियंत्रण के उपाय

चुनावों के दौरान शराब के सेवन से होने वाले विवादों, हिंसा और अव्यवस्था को रोकने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह भी है कि मतदाता शांति और समझदारी से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

आदेश का सख्ती से पालन जरूरी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों को यह निर्देश दिया गया है कि वे 21 दिसंबर को शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रखें।

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