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Bank Transaction: अब से बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, सालभर में केवल इतनी रकम निकाल सकते हैं

यह लेख आपको बताएगा कि बैंक अकाउंट से पैसे निकालने से पहले कौन से आयकर नियम और बैंकिंग शुल्क आपको समझने चाहिए। अपने पैसे निकालने से पहले इन जरूरी जानकारियों को जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

By Praveen Singh
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Bank Transaction: अब से बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, सालभर में केवल इतनी रकम निकाल सकते हैं

Bank Transaction: अगर आप सोचते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसे को बिना किसी टेंशन के कभी भी निकाल सकते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। अपनी बैंक ट्रांजेक्शन की योजना बनाते समय यह जानना जरूरी है कि आपको कितनी रकम तक बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है। केवल एटीएम से नहीं, बल्कि बैंक से कैश निकालने पर भी एक तय सीमा के बाद टैक्स और शुल्क लगाने का नियम है।

यदि आप अधिक बार पैसे निकालते हैं तो इस पर शुल्क और टैक्स दोनों लग सकते हैं। इस लेख में हम आपको बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो आपकी मदद करेगी ताकि आप अनावश्यक खर्चे से बच सकें।

अकाउंट से कितना कैश निकाल सकते हैं?

कई लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट से जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन यह गलत है। आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालते हैं तो आपको टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा। लेकिन यह नियम उन लोगों के लिए लागू होता है, जिन्होंने पिछले 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है। ऐसे लोग यदि 20 लाख रुपये से अधिक की रकम किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं तो उन पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटेगा।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए राहत

अगर आपने समय-समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है, तो आपको इस नियम से राहत मिलती है। ऐसे कस्टमर बिना किसी टीडीएस के बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक से एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक निकाल सकते हैं। यह नियम आईटीआर भरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है, क्योंकि उन्हें भारी टैक्स चुकाने से बचने का मौका मिलता है।

टीडीएस कितना देना पड़ेगा?

यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश निकालते हैं, तो 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटेगा। लेकिन यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो आपको 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ेगा। इस तरह से आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही पैसा निकालें ताकि अप्रत्याशित टैक्स के भुगतान से बच सकें।

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एटीएम ट्रांजेक्शन पर पहले से ही चार्ज है

अब तक आप जानते थे कि एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार रुपये निकालने पर बैंक शुल्क लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक जनवरी, 2022 से एटीएम से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था? अब यदि आप बैंक द्वारा निर्धारित ट्रांजेक्शन लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो आपको 21 रुपये चार्ज देना पड़ता है। इससे पहले यह शुल्क 20 रुपये था। अधिकांश बैंक अपने एटीएम से हर महीने पांच ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन मुफ्त होते हैं। मेट्रो शहरों में, अपने बैंक के एटीएम से भी आपको केवल तीन बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं।

FAQs

1. क्या आईटीआर भरने से मुझे पूरी तरह से टीडीएस से राहत मिल जाती है?
जी हां, आईटीआर भरने वाले लोग एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक बिना किसी टीडीएस के निकाल सकते हैं।

2. क्या 20 लाख रुपये से अधिक निकालने पर हर बार टीडीएस देना पड़ता है?
नहीं, टीडीएस तभी लागू होता है जब आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की रकम निकालते हैं और आपने पिछले 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है।

3. क्या एटीएम से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर शुल्क लगता है?
हां, एटीएम से तय सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन करने पर बैंक 21 रुपये का शुल्क लेते हैं।

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