60 सेकंड में अर्जेंट लोन लें

बैंक FD पर TDS कट जाए तो रिफ़ंड ऐसे क्लेम करें, जानें जानकारी

Fixed Deposit पर कटे TDS को रिफ़ंड पाना मुश्किल नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपनी मेहनत की कमाई बचा सकते हैं। जानिए, FD पर TDS कटने का कारण, इससे बचने के उपाय और ITR के जरिए रिफ़ंड क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया।

By Praveen Singh
Published on
बैंक FD पर TDS कट जाए तो रिफ़ंड ऐसे क्लेम करें, जानें जानकारी
बैंक FD पर TDS कट जाए तो रिफ़ंड ऐसे क्लेम करें

हाल के दिनों में एक बैंक मैनेजर और ग्राहक के बीच हुई घटना ने सोशल मीडिया पर ख़ासा ध्यान खींचा है। यह विवाद बैंक FD पर TDS कटौती को लेकर था, जिससे ग्राहक असंतुष्ट था। इस घटना ने बैंक FD और उस पर लगने वाले TDS के नियमों को लेकर जागरूकता की ज़रूरत को उजागर किया है। Fixed Deposit (FD) एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, लेकिन FD के ब्याज पर टैक्स कटौती और रिफ़ंड की प्रक्रिया के बारे में जानना हर निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

बैंक FD क्या होती है?

बैंक FD (Fixed Deposit) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें आप एक तय अवधि के लिए बैंक में धनराशि जमा करते हैं। इस निवेश पर पहले से तय ब्याज दर मिलती है, जो बाज़ार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। FD का टेन्योर 7 दिन से लेकर 10 साल तक का हो सकता है। निवेशक को मैच्योरिटी के बाद मूलधन और ब्याज दोनों प्राप्त होते हैं।

जो निवेशक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह एक उत्तम विकल्प है। इसके अलावा, 5 साल की टैक्स सेविंग FD पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

FD के ब्याज पर टैक्स और TDS का नियम

बैंक FD पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स के तहत टैक्स लगता है। वर्तमान नियमों के अनुसार, सीनियर सिटीजंस को छोड़कर सभी के लिए FD पर अर्जित ब्याज पर TDS की छूट सीमा ₹40,000 है। सीनियर सिटीजंस के लिए यह सीमा ₹50,000 है।

अगर FD पर अर्जित ब्याज इस सीमा से अधिक होता है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान TDS काट लेता है। यह TDS उस ब्याज राशि पर लगाया जाता है जो एक वित्तीय वर्ष में अर्जित होती है।

FD पर TDS कटौती से बचने के उपाय

TDS कटौती से बचने के लिए निवेशक अपने बैंक में पहले से फ़ॉर्म 15G (गैर-सीनियर सिटीजंस के लिए) या फ़ॉर्म 15H (सीनियर सिटीजंस के लिए) जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म्स यह प्रमाणित करते हैं कि आपकी कुल टैक्स योग्य आय ₹2.5 लाख (सीनियर सिटीजंस के लिए ₹3 लाख) से कम है। यदि आपने यह फॉर्म समय पर जमा नहीं किया और TDS कट गया, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रिफ़ंड के तौर पर क्लेम कर सकते हैं।

TDS रिफ़ंड ऐसे क्लेम करें

अगर आपके FD पर TDS काट लिया गया है और आपकी कुल आय टैक्स छूट सीमा के भीतर है, तो आप इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के माध्यम से रिफ़ंड के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:

  • ITR फाइल करना: अपनी वार्षिक आय की जानकारी के साथ ITR फॉर्म भरें। ITR में FD के ब्याज पर काटे गए TDS का सही-सही उल्लेख करें।
  • फॉर्म 26AS चेक करें: यह फॉर्म आपको यह बताता है कि कितना TDS काटा गया है। इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके देखा जा सकता है।
  • बैंक से TDS सर्टिफिकेट प्राप्त करें: बैंक से TDS प्रमाण पत्र (फॉर्म 16A) प्राप्त करें और उसे अपने ITR में शामिल करें।
  • रिफ़ंड क्लेम करें: अगर आपकी आय टैक्स छूट सीमा के भीतर है, तो ITR भरते समय रिफ़ंड की मांग करें।

ITR प्रोसेस होने के बाद रिफ़ंड राशि आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।

यह भी देखें SBI RD Plan: 5000 रूपए से शुरू करे निवेश, केवल ब्याज से होगी 55,000 रुपये की कमाई

SBI RD Plan: 5000 रूपए से शुरू करे निवेश, केवल ब्याज से होगी 55,000 रुपये की कमाई

TDS कटौती से संबंधित विवाद

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक ग्राहक ने FD पर TDS कटौती के कारण बैंक मैनेजर से विवाद किया। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि FD के टैक्स नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

FAQs

1. बैंक FD पर TDS कब काटा जाता है?
अगर एक वित्तीय वर्ष में FD पर अर्जित ब्याज ₹40,000 (सीनियर सिटीजंस के लिए ₹50,000) से अधिक हो जाता है, तो बैंक TDS काटता है।

2. TDS से बचने के लिए कौन से फॉर्म जमा करने होते हैं?
TDS से बचने के लिए फ़ॉर्म 15G (गैर-सीनियर सिटीजंस) और 15H (सीनियर सिटीजंस) बैंक में जमा करना होता है।

3. TDS कट जाने पर रिफ़ंड कैसे प्राप्त करें?
TDS कटने के बाद आप ITR फाइल करके रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं।

4. क्या FD पर टैक्स छूट मिल सकती है?
5 साल की टैक्स सेविंग FD पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट ली जा सकती है।

5. फॉर्म 26AS क्या है?
फॉर्म 26AS एक वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट है, जो यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितना TDS काटा गया है। इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर देखा जा सकता है।

यह भी देखें Personal loan app: सबसे बेहतर Personal Loan Apps जो आपको तुरंत लोन दिलाएं!

Personal loan app: सबसे बेहतर Personal Loan Apps जो आपको तुरंत लोन दिलाएं!

Leave a Comment