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Income Tax: बाप-दादा से विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर लगता है कितना टैक्स? यहाँ देखें कैलकुलेशन

क्या विरासत में मिली प्रॉपर्टी बेचते समय टैक्स का बोझ आपको परेशान कर रहा है? जानिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कैपिटल गेन टैक्स की गहराई, छूट के उपाय, और प्रोफेशनल टिप्स जिससे आप हजारों रुपये बचा सकते हैं

By Praveen Singh
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Income Tax: बाप-दादा से विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर लगता है कितना टैक्स? यहाँ देखें कैलकुलेशन
Income Tax: बाप-दादा से विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर लगता है कितना टैक्स?

बाप-दादा से विरासत में मिली प्रॉपर्टी (Property) पर टैक्स की गणना एक जटिल प्रक्रिया है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि प्रॉपर्टी कितने समय से आपके पास है और इसे बेचने पर कितना लाभ हुआ है। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई है, तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (Long Term Capital Property) माना जाएगा और इस पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) टैक्स लागू होगा।

बाप-दादा से विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर लगता है कितना टैक्स?

जब आप विरासत में मिली संपत्ति बेचते हैं, तो लाभ की गणना इस प्रकार की जाती है: बिक्री मूल्य से अधिग्रहण और सुधार की अनुक्रमित लागत और बिक्री पर खर्च को घटाया जाता है। अगर संपत्ति आपके दादाजी के पास 1 अप्रैल 2001 से पहले थी, तो उस समय का उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) या आपकी पसंद के अनुसार अधिग्रहण की लागत मानी जाएगी।

LTCG पर 20% टैक्स लागू होता है, जिसमें सरचार्ज और सेस भी शामिल होता है। अगर संपत्ति अल्पकालिक पूंजीगत प्रॉपर्टी (Short Term Capital Property) है, तो टैक्स स्लैब के अनुसार दरें लागू होती हैं।

विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट

आवासीय संपत्ति बेचने के मामले में सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए आपको बिक्री से प्राप्त राशि को किसी अन्य आवासीय संपत्ति में पुनर्निवेश करना होगा। इसके अलावा, सेक्शन 54EC के तहत निर्दिष्ट बांड में निवेश करके भी छूट ली जा सकती है।

सह-उत्तराधिकारियों के साथ शेयर की गणना

अगर आप और अन्य सह-उत्तराधिकारी संपत्ति में शेयर रखते हैं, तो प्रत्येक शेयर के लिए अलग से LTCG या STCG की गणना की जाएगी। यहां तक कि अगर आपने अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से उनका हिस्सा खरीदा है, तो उस हिस्से को अल्पकालिक या दीर्घकालिक मानने के लिए खरीद की तारीख अहम होगी।

इसमें सुधार की लागत और आपके दादाजी द्वारा किए गए खर्च भी शामिल होते हैं। 1 अप्रैल 2001 के बाद की संपत्ति के लिए अनुक्रमित सुधार लागत की गणना करना बेहद जरूरी है।

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(FAQs)

Q1: क्या विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर तुरंत टैक्स देना पड़ता है?
नहीं, टैक्स तब लगता है जब आप संपत्ति बेचते हैं।

Q2: क्या दीर्घकालिक प्रॉपर्टी के लिए टैक्स छूट मिल सकती है?
हां, सेक्शन 54 और 54EC के तहत छूट का लाभ लिया जा सकता है।

Q3: क्या मैं प्रॉपर्टी को बेचने से पहले इसे किराए पर दे सकता हूं?
हां, किराये की आय पर टैक्स अलग से लगाया जाएगा, लेकिन इससे संपत्ति की कैपिटल गेन की गणना पर असर नहीं पड़ेगा।

विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स की सही योजना बनाना बेहद जरूरी है। यह आपकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। दीर्घकालिक संपत्ति में टैक्स छूट के विकल्पों का सही उपयोग करने से आप टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।

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