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10 Rupees Coin: सरकार का बड़ा ऐलान, ₹10 के सिक्के को लेकर RBI ने जारी किए गाइडलाइन

जानें क्यों बाजार में ₹10 के सिक्के लेने से इनकार करते हैं दुकानदार? आपके अधिकार और आरबीआई के नियमों की पूरी जानकारी।

By Praveen Singh
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10 Rupees Coin: सरकार का बड़ा ऐलान, ₹10 के सिक्के को लेकर RBI ने जारी किए गाइडलाइन

₹10 के सिक्के को लेकर इन दिनों काफी भ्रम की स्थिति है। कई बार बाजार में दुकानदार और वाहन चालक ₹10 के सिक्के लेने से मना कर देते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। यदि आपके पास ₹10 के सिक्के हैं, तो इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है।

₹10 के सिक्के लेने से क्यों मना करते हैं दुकानदार?

देश के कई हिस्सों में दुकानदार और वाहन चालक ₹10 के सिक्के लेने से मना करते हैं। उनका कहना होता है कि ये सिक्के नकली हैं या अब चलन में नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना न केवल गलत है, बल्कि यह कानूनी अपराध भी है।

आरबीआई के अनुसार, ₹10 का सिक्का भारतीय मुद्रा का मान्य रूप है और इसे नकारने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ₹10 का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

भारतीय करेंसी के सिक्के कौन जारी करता है?

भारतीय रिजर्व बैंक ₹10 के अलावा ₹1, ₹2, ₹5 और ₹20 के सिक्के जारी करता है। इन सिक्कों का डिज़ाइन समय-समय पर बदल सकता है, लेकिन यह सभी सिक्के पूरी तरह से वैध होते हैं।

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल 25 पैसे या उससे कम मूल्य के सिक्के ही भारतीय मुद्रा से बाहर किए गए हैं। ₹50 पैसे के सिक्के अब नए जारी नहीं किए जाते, लेकिन वे अभी भी वैध मुद्रा के रूप में मान्य हैं।

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अगर ₹10 का सिक्का लेने से मना करें तो क्या करें?

यदि कोई दुकानदार, वाहन चालक, या कोई अन्य व्यक्ति ₹10 का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धारा 489(A) से 489(E) के तहत यह अपराध है।

आप अपनी शिकायत नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में दर्ज करवा सकते हैं। तत्काल सहायता के लिए स्थानीय पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं। यह आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है।

बाजार में ₹10 के सिक्कों की मान्यता

आरबीआई ने साफ किया है कि ₹10 का सिक्का भारतीय मुद्रा का मान्य रूप है। इसे नकारने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ₹10 के सिक्के को नकली कहकर इनकार करता है, तो यह उनके अज्ञान का प्रमाण है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी सिक्का वैध होता है जब तक कि उसे आरबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से अमान्य न किया जाए।

आपके लिए महत्वपूर्ण सलाह

  1. ₹10 का सिक्का पूरी तरह से वैध है, इसे स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता।
  2. यदि इसे लेने से कोई मना करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।
  3. आप पुलिस और अन्य कानूनी उपायों का उपयोग कर सकते हैं।

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