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Property Tax: जमीन खरीदने और बेचने पर देना होगा अब इतना टैक्स, सरकार ने लिए बड़ा फैसला

इंडेक्सेशन खत्म, LTCG टैक्स में बड़ा बदलाव - 12.5% फ्लैट दर से क्या बढ़ेगा आपकी टैक्स देनदारी? जानिए नई गाइडलाइंस और इसका असर

By Praveen Singh
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Property Tax: जमीन खरीदने और बेचने पर देना होगा अब इतना टैक्स, सरकार ने लिए बड़ा फैसला
Property Tax

Property Tax पर सरकार ने हाल ही में बड़े बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 का पूर्ण बजट पेश करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स की दर में वृद्धि की है। अब 10% की दर को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रॉपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों पर इंडेक्सेशन का लाभ पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह कदम संपत्ति की बिक्री में पारदर्शिता लाने और कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।

Property Tax: इंडेक्सेशन का लाभ खत्म

पहले प्रॉपर्टी या सोने की बिक्री पर इंडेक्सेशन के जरिए महंगाई के प्रभाव को हटाकर 20% की दर से टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अब इंडेक्सेशन को पूरी तरह से हटा दिया गया है और फ्लैट 12.5% की दर से LTCG टैक्स लागू किया गया है।

आयकर विभाग की नई गाइडलाइंस

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए उनकी वास्तविक लागत, उस समय के उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) के आधार पर मानी जाएगी। इसके अलावा, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों पर इंडेक्सेशन लागू नहीं होगा।

विभाग ने यह भी कहा है कि 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए, महंगाई को समायोजित करने का प्रावधान अब समाप्त हो गया है। इससे पहले, बिक्री मूल्य से इंडेक्सेशन की गणना की जाती थी, लेकिन अब सीधे फ्लैट 12.5% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

आयकर विभाग का उदाहरण

आयकर विभाग ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि 1990 में किसी ने ₹5,00,000 में एक संपत्ति खरीदी। 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्टांप ड्यूटी कीमत ₹10 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू ₹12 लाख थी। अब यदि 2024 में इसे ₹1 करोड़ में बेचा जाता है, तो नई गणना के अनुसार, इंडेक्सेशन का लाभ हटने से टैक्स की देनदारी बदल जाएगी।

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पहले 20% की दर से टैक्स लगाया जाता था, जो ₹12.74 लाख बनता था। अब नई दर 12.5% लागू होने से यह ₹11.25 लाख हो गया है।

क्या है मुख्य बदलावों का असर?

इन बदलावों का सबसे अधिक प्रभाव उन निवेशकों पर पड़ा है जो प्रॉपर्टी और सोने में निवेश करते हैं। इंडेक्सेशन का लाभ हटने से महंगाई के समायोजन की सुविधा समाप्त हो गई है, जिससे टैक्स देनदारी बढ़ गई है।

FAQs

  1. क्या 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर इंडेक्सेशन लागू होगा?
    हां, 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर उचित बाजार मूल्य के आधार पर इंडेक्सेशन लागू होगा।
  2. नई टैक्स दर क्या है?
    नई दर फ्लैट 12.5% है।
  3. क्या सोने पर भी यह नियम लागू है?
    हां, सोने और अन्य संपत्तियों पर भी यही नियम लागू हैं।
  4. बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और पारदर्शिता लाना।

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए Property Tax में किए गए बदलाव कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। हालांकि, इससे निवेशकों को अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ सकता है।

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