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योगी सरकार ने बनाया नया नियम, अब यूपी में नहीं खरीद सकते हैं इससे ज्यादा जमीन

उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा तय! जानें नए नियम, आवश्यक दस्तावेजों की जांच का तरीका और कैसे बचें कानूनी पचड़ों से। इस जरूरी जानकारी के बिना जमीन खरीदने का जोखिम न उठाएं। आगे पढ़ें

By Praveen Singh
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योगी सरकार ने बनाया नया नियम, अब यूपी में नहीं खरीद सकते हैं इससे ज्यादा जमीन
अब यूपी में नहीं खरीद सकते हैं इससे ज्यादा जमीन

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने हाल ही में प्रॉपर्टी और जमीन खरीदने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत प्रॉपर्टी खरीदने की एक तय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे राज्य में जमीन के अंधाधुंध अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सके। यह कदम आम जनता के हितों की सुरक्षा और कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है।

योगी सरकार ने बनाया नया नियम

उत्तर प्रदेश में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीदने की अनुमति है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि राज्य में जमीन के उपयोग को व्यवस्थित रखा जा सके और अधिक भूमि खरीदने की स्थिति में वह जमीन राज्य सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। यह कदम भूमि विवादों और अराजकता को कम करने के लिए आवश्यक माना गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन खरीदने के नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इससे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा खतौनी और अन्य दस्तावेजों की जांच अनिवार्य कर दी गई है ताकि भूमि से संबंधित धोखाधड़ी को रोका जा सके।

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

जमीन की खतौनी और नक्शे की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि जमीन सरकारी न हो और वह श्रेणी 1 (क) में दर्ज हो। जमीन के मालिक से उसके खतौनी दस्तावेज और 16 अंकों का कोड प्राप्त करें। यदि अंतिम अंक 12 नहीं है, तो उस जमीन को खरीदने से बचें। यह सुनिश्चित करें कि जमीन कृषि उपयोग या सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में न आती हो, जैसे चकरोड, मरघट या चारागाह।

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प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस में 12 साल की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की जांच करें। यदि जमीन किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति से खरीदी जा रही है, तो स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति खरीदी गई जमीन राज्य सरकार के कब्जे में जा सकती है।

अन्य राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा

भारत के अलग-अलग राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा अलग-अलग निर्धारित है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में आप 54 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यह सीमा 24.5 एकड़ है। केरल में केवल 7.5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति है। बिहार में यह सीमा 15 एकड़ है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 32 एकड़ तक है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि हर राज्य में भूमि खरीदने के नियम स्थानीय कानूनों और भू-प्रबंधन की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।

FAQs

  1. उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा क्या है?
    उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीदने की अनुमति है।
  2. प्रॉपर्टी खरीदते समय किन दस्तावेजों की जांच जरूरी है?
    खतौनी, नक्शा, और 12 साल की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है।
  3. SC/ST समुदाय से जमीन खरीदने पर क्या प्रक्रिया है?
    SC/ST समुदाय से जमीन खरीदने के लिए स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य है।
  4. क्या सरकारी जमीन खरीदी जा सकती है?
    नहीं, सरकारी जमीन खरीदना गैरकानूनी है। ऐसी जमीन पर खरीदारी कानूनी समस्याओं का कारण बन सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू यह नया नियम जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल भूमि विवादों को कम करेगा बल्कि राज्य के संसाधनों के उचित उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। जमीन खरीदने से पहले सभी नियमों और दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।

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