वित्त मंत्री ने दिया नए साल का तोहफा, टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई कई डेडलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न, विवाद से विश्वास और CSR अनुपालनों की डेडलाइन में बड़ा बदलाव। सरकार का यह कदम टैक्सपेयर्स और कंपनियों के लिए क्यों है खास? पढ़ें पूरी डिटेल्स और जानें कैसे आप भी इस राहत का फायदा उठा सकते हैं।

By Praveen Singh
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वित्त मंत्री ने दिया नए साल का तोहफा, टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई कई डेडलाइन
टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई कई डेडलाइन

नए साल 2025 की शुरुआत से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण डेडलाइन्स को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे टैक्सपेयर्स और कंपनियों को राहत मिलेगी। इन बदलावों के तहत अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई कई डेडलाइन

रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 थी, जिसे अब 15 जनवरी, 2025 कर दिया गया है। यह बदलाव उन टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश अपनी ITR समय पर फाइल नहीं कर पाए।

विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाया गया

सरकार की विवाद से विश्वास स्कीम के तहत इनकम टैक्स विवादों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अब इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गई है। यह निर्णय टैक्सपेयर्स को उनके पेंडिंग विवाद निपटाने में मदद करेगा और साथ ही सरकार के उद्देश्य को भी पूरा करेगा, जिसमें विवादों की संख्या घटाने पर जोर है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) 2024 की डेडलाइन

कंपनियों के लिए CSR से जुड़े फॉर्म सीएसआर-2 फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत आने वाली कंपनियों को अब यह फॉर्म 31 मार्च, 2025 तक फाइल करना होगा। इस बदलाव से कंपनियों को जरूरी अनुपालनों को पूरा करने में अधिक समय और सहूलियत मिलेगी।

कई डेडलाइन्स नहीं बढ़ाई गईं

हालांकि, वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स की हर मांग को पूरा नहीं किया। जीएसटी फाइलिंग के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 ही रखी गई है। यह उन जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए निराशाजनक है जो डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे।

इसके अलावा, फर्म, कंपनियां, एनजीओ और एनआरआई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक ही अपनी ITR फाइल करनी होगी, अन्यथा उन्हें अतिरिक्त टैक्स के साथ पेनाल्टी चुकानी होगी।

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(FAQs)

1. बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन क्या है?
बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की नई डेडलाइन 15 जनवरी, 2025 है।

2. विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन कितनी बढ़ाई गई है?
इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गई है।

3. क्या सभी टैक्सपेयर्स की डेडलाइन बढ़ाई गई है?
नहीं, जीएसटी और कुछ अन्य श्रेणियों की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

4. CSR फॉर्म सीएसआर-2 की नई डेडलाइन क्या है?
CSR फॉर्म सीएसआर-2 फाइल करने की डेडलाइन अब 31 मार्च, 2025 है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के इस निर्णय से टैक्सपेयर्स और कंपनियों को नई राहत मिली है। हालांकि, सभी वर्गों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, फिर भी ये बदलाव टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सहज बनाने में मदद करेंगे।

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