FD (Fixed Deposit) निवेश का एक लोकप्रिय तरीका है, जिसे लोग सुरक्षित और गारंटीड ब्याज के लिए चुनते हैं। FD में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स (Income Tax on FD) लगता है। आपकी आय के हिसाब से FD का ब्याज भी टैक्स स्लैब के दायरे में आता है।
FD में निवेश और गारंटीड ब्याज
FD का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें गारंटीड ब्याज मिलता है। यह उन निवेशकों के लिए खास है, जो जोखिम से बचना चाहते हैं। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि FD से होने वाली आय को अन्य स्रोतों की आय के रूप में माना जाता है, जिस पर इनकम टैक्स नियम लागू होते हैं।
Income Tax on FD
जब आप FD में निवेश करते हैं, तो इससे होने वाला ब्याज आपकी कुल आय में शामिल होता है। इस आय पर वही टैक्स स्लैब लागू होता है, जिसमें आप आते हैं। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो FD के ब्याज पर भी आपको 20% टैक्स देना होगा। FD पर मिलने वाले ब्याज की जानकारी ITR फाइल करते समय “अन्य स्रोतों से आय” के तहत दर्ज की जाती है।
FD पर TDS का नियम
FD के ब्याज पर TDS (Tax Deducted at Source) भी कटता है। यदि आपका FD से सालाना ब्याज 40,000 रुपये से अधिक है, तो 10% TDS कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। यदि आप TDS से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म 15G या 15H भर सकते हैं, बशर्ते आपकी कुल आय टैक्सेबल सीमा के भीतर हो।
टैक्स से बचने के लिए 5 साल की FD
अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं, तो 5 साल की टैक्स सेविंग FD करवाएं। इसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। इस योजना के तहत, आप 1,50,000 रुपये तक की राशि पर टैक्स में कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह FD बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रखें, पांच साल से पहले इसे तोड़ने पर न केवल पेनल्टी लगेगी, बल्कि टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी।
FAQs
1. FD के ब्याज पर कितना टैक्स Income Tax on FD लगता है?
FD से मिलने वाले ब्याज पर वही टैक्स स्लैब लागू होता है, जिसमें आपकी कुल आय आती है।
2. क्या FD पर TDS से बचा जा सकता है?
हां, यदि आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो फॉर्म 15G या 15H भरकर TDS से बच सकते हैं।
3. टैक्स सेविंग FD क्या है?
टैक्स सेविंग FD पांच साल की अवधि के लिए होती है, और इस पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
4. क्या सीनियर सिटीजन को FD पर अतिरिक्त लाभ मिलता है?
जी हां, सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक के ब्याज पर TDS से छूट मिलती है।
FD एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, लेकिन FD पर ब्याज से होने वाली आय टैक्स के दायरे में आती है। टैक्स नियमों को समझकर और सही योजना बनाकर आप अपनी बचत को अधिकतम कर सकते हैं। टैक्स सेविंग FD इसमें मददगार हो सकती है।