10 साल नौकरी करने के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, प्राइवेट जॉब वाले देखें पूरी कैलकुलेशन

क्या आपको पता है कि EPFO की EPS स्कीम के तहत सिर्फ 10 साल की सेवा के बाद भी पेंशन मिल सकती है? जानें पेंशन की गणना, उम्र की शर्तें और ज्यादा पेंशन पाने के आसान तरीके!

By Praveen Singh
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10 साल नौकरी करने के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, प्राइवेट जॉब वाले देखें पूरी कैलकुलेशन
पेंशन की पूरी कैलकुलेशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए Employees’ Pension Scheme (EPS) शुरू की है। 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। EPS के तहत सदस्य और उनके परिवार को नौकरी के दौरान और उसके बाद पेंशन का लाभ मिलता है।

Employees’ Pension Scheme (EPS)

EPS ने 1971 की Employees’ Family Pension Scheme को रिप्लेस किया, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलने लगा। EPS स्कीम के तहत, न केवल कर्मचारियों को Pension मिलती है बल्कि उनके परिवार और नॉमिनीज को भी इस योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करना है।

EPS स्कीम में पेंशन पाने के लिए शर्तें

EPS के तहत Pension पाने के लिए कर्मचारी को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, नौकरी के दौरान कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। Pension 58 साल की उम्र के बाद मिलती है। नौकरी के दौरान नियमित रूप से EPS में योगदान अनिवार्य है। सदस्य के पेंशन खाते में कंपनी द्वारा योगदान किया गया 8.33% हिस्सा जमा होता है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद Pension के रूप में मिलता है।

EPS Pension की गणना कैसे होती है?

EPS Pension की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर होती है: मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) / 70। रिटायरमेंट से पहले के 60 महीनों का औसत वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) एवं Pension योग्य सेवा EPS में योगदान किए गए वर्षों की संख्या से Pension की गणना की जाती है।

यदि किसी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 साल की सेवा की है, तो उसकी मासिक Pension होगी: (15,000 × 10) / 70 = 2,143 रुपये। 10 साल की सेवा के बाद यह Pension राशि न्यूनतम सीमा के अंतर्गत आती है। सेवा की अवधि जितनी अधिक होगी, Pension उतनी ही अधिक होगी।

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EPS के तहत मिलने वाले पेंशन के प्रकार

यह Pension 10 साल की अंशदायी सेवा और 58 साल की उम्र पूरी करने पर मिलती है। सदस्य चाहे तो 60 साल तक Pension स्थगित कर सकता है, जिससे Pension राशि बढ़ जाती है। 50 से 58 साल की उम्र के बीच नौकरी छोड़ने पर घटी दर पर पेंशन प्राप्त की जा सकती है। विकलांगता की स्थिति में सदस्य को पेंशन का लाभ मिलता है, भले ही उसकी सेवा अवधि कम हो।

सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार, जैसे पत्नी और बच्चों को Pension दी जाती है। यदि सदस्य और उसकी पत्नी दोनों का निधन हो जाए, तो बच्चों को यह Pension 25 साल की उम्र तक दी जाती है।

    FAQs

    1. क्या 10 साल की सेवा के बाद Pension लेने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी?
      नहीं, आप नौकरी के दौरान भी 58 साल की उम्र पूरी होने पर Pension के पात्र हो सकते हैं।
    2. अगर सेवा अवधि 20 साल से ज्यादा हो तो क्या अतिरिक्त लाभ मिलते हैं?
      जी हां, 20 साल की सेवा के बाद पेंशन योग्य सेवा में 2 साल का बोनस जोड़ दिया जाता है।
    3. पेंशन के लिए कौन से फॉर्म की जरूरत होती है?
      पेंशन के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म 10D भरना होता है।
    4. क्या EPS Pension आयकर मुक्त है?
      हां, EPS Pension आयकर से मुक्त है।

    EPFO की Employees’ Pension Scheme कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 10 साल की सेवा और 58 साल की उम्र पूरी होने पर सदस्य मासिक Pension के पात्र हो जाते हैं। यह योजना न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवार के लिए भी लाभकारी है।

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