फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भारतीय निवेशकों के बीच हमेशा एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प रहा है। यह न केवल आपके निवेश को सुरक्षित करता है बल्कि एक स्थिर ब्याज दर भी प्रदान करता है। लेकिन FD से अर्जित ब्याज पर लगने वाले TDS (Tax Deducted at Source) के नियमों को समझना बेहद आवश्यक है।
2025 में यदि आपका PAN (Permanent Account Number) नहीं है, तो आपको ब्याज पर 20% TDS का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में, सही जानकारी और रणनीति के साथ आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
FD पर TDS के मौजूदा नियम
FD पर TDS तब लागू होता है जब आपकी ब्याज आय एक निश्चित सीमा से अधिक हो। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह सीमा ₹40,000 है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000। यदि आपकी आय इस सीमा से अधिक है, तो बैंक 10% TDS काटेगा। लेकिन यदि आपने अपना PAN बैंक को उपलब्ध नहीं कराया है, तो TDS की दर 20% हो जाती है। अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में ₹60,000 का ब्याज अर्जित किया है और PAN उपलब्ध है, तो TDS ₹6,000 (10%) होगा। लेकिन PAN नहीं होने पर यह ₹12,000 (20%) तक बढ़ सकता है।
TDS छूट के लिए क्या करें?
अगर आपकी कुल वार्षिक आय आयकर छूट सीमा से कम है, तो आप TDS बचाने के लिए फॉर्म 15G या 15H का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तियों के लिए छूट सीमा ₹2.5 लाख है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ₹3 लाख (60-80 वर्ष) और ₹5 लाख (80 वर्ष से अधिक) है। परिवार के सदस्यों के नाम पर FD खोलें। ब्याज आय को कई स्रोतों में बांटकर सीमा के अंदर रखें। टैक्स-सेविंग स्कीम्स में निवेश करें।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ
वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सरकार ने धारा 80TTB के तहत ब्याज आय पर ₹50,000 तक की छूट प्रदान की है। यह छूट बैंक और डाकघर से अर्जित सभी प्रकार की ब्याज आय पर लागू होती है। टैक्स-सेविंग एफडी योजनाओं में निवेश करके आप ₹1.5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह निवेश 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है और यह न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है बल्कि सुरक्षित रिटर्न भी प्रदान करता है।
PAN 2.0 और डिजिटल अपडेट
2025 में, सरकार ने PAN कार्ड को डिजिटल रूप से अपडेट करने के लिए नई सुविधाएं पेश की हैं। सुनिश्चित करें कि आपका PAN बैंक में सही तरीके से रजिस्टर है ताकि TDS की दर केवल 10% तक सीमित रहे।
FAQs
Q1: क्या मैं FD पर TDS को पूरी तरह से रोक सकता हूं?
हाँ, यदि आपकी कुल आय आयकर छूट सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15G/15H भरकर TDS से बच सकते हैं।
Q2: क्या FD का ब्याज कर योग्य है?
हाँ, FD पर अर्जित ब्याज आपकी आय का हिस्सा है और कर योग्य है।
Q3: धारा 80TTB का लाभ कौन उठा सकता है?
यह लाभ केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसमें उन्हें FD, बचत खाता और अन्य डिपॉजिट से अर्जित ब्याज पर ₹50,000 तक की छूट मिलती है।
FD पर TDS को समझना और सही तरीके से योजना बनाना निवेशकों के लिए अनिवार्य है। PAN उपलब्ध कराना, फॉर्म 15G/15H का उपयोग करना, और टैक्स-सेविंग स्कीम्स में निवेश करना आपकी कर देनदारी को कम कर सकता है।