अगर आपने अब तक अपने एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो समय तेज़ी से निकल रहा है। लेट ITR फाइलिंग (ITR Filing) की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 है। जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2024 की मूल समय सीमा चूक गए थे, उनके लिए यह अंतिम अवसर है। इस मौके को चूकने पर आपको कई दंड और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।
ITR Filing में जुर्माना और ब्याज
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए 31 दिसंबर 2024 की मूल समय सीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 किया था। लेकिन, यह सुविधा मुफ्त में नहीं है। अगर आप लेट ITR Filing करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। 5 लाख तक की आय वालों के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना एवं 5 लाख से अधिक आय वालों के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
इसके अतिरिक्त, अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो आपको धारा 234A के तहत ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज मूल समय सीमा (31 जुलाई 2024) से लेकर दाखिल करने की तारीख तक, हर महीने के हिस्से के आधार पर, 1% की दर से लगेगा।
लेट ITR Filing और संशोधित ITR दाखिल करने की ज़रूरत
इस समय सीमा का लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जिन्होंने निम्नलिखित कारणों से पहले ITR दाखिल नहीं किया है:
- लेट ITR: जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2024 की समय सीमा चूक गए हैं।
- संशोधित ITR: जो टैक्सपेयर्स पहले दाखिल किए गए रिटर्न में त्रुटियां ठीक करना चाहते हैं।
अगर आप 15 जनवरी 2025 की समय सीमा चूक जाते हैं, तो एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने का अवसर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद, इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस या भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है।
FAQs
1. क्या 15 जनवरी 2025 के बाद ITR Filing किया जा सकता है?
नहीं, 15 जनवरी 2025 के बाद आप एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR दाखिल या संशोधित नहीं कर पाएंगे।
2. जुर्माना कितना लगेगा अगर मैंने टैक्स पहले से जमा कर दिया है?
अगर टैक्स बकाया नहीं है, तो केवल लेट फीस (₹1,000 या ₹5,000) देनी होगी।
3. धारा 234A के तहत ब्याज कैसे लागू होता है?
ब्याज 1% प्रति महीने के हिसाब से, 31 जुलाई 2024 से दाखिल करने की तारीख तक लागू होगा।
4. संशोधित ITR कब दाखिल किया जा सकता है?
संशोधित ITR केवल उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्होंने पहले ही ITR दाखिल किया है और त्रुटियां सुधारनी हैं।
लेट ITR फाइलिंग की अंतिम समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक है। जो टैक्सपेयर्स इस समय सीमा का पालन नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए, समय पर ITR फाइल करना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।