
Bihar Police ने प्रेस (Press), पुलिस (Police), आर्मी (Army) और अन्य अधिकारिक पदनामों के साथ वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। डीजीपी (DGP) विनय कुमार के निर्देशानुसार, ऐसे वाहनों की जांच की जाएगी जिन पर अवैध रूप से ये शब्द लिखे होंगे।
प्रेस, पुलिस या आर्मी लिखे वाहन वाले सावधान
यह कदम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। सीतामढ़ी सहित सभी जिलों में अधिकारियों को इसकी कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी के आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कई वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन पट्टी पर प्रेस, पुलिस या आर्मी लिखकर उनका दुरुपयोग करते हैं।
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Bihar Police करेगी कड़ी कार्रवाई
ऐसे वाहनों में अक्सर असामाजिक तत्व सवार होते हैं, जो अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए, यातायात नियमों के तहत ऐसे वाहनों की जांच करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की कॉपी सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
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FAQs
- किन वाहनों पर होगी कार्रवाई?
केवल अधिकृत व्यक्तियों (जैसे पत्रकार, Police, सेना अधिकारी) के वाहनों को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध लागू होगा। - अवैध शब्द लिखने पर क्या सजा होगी?
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। - क्या रिश्तेदारों के वाहन भी जांच के दायरे में हैं?
हां, अगर परिवार के सदस्यों के वाहनों पर बिना अधिकार के ये शब्द लिखे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
Bihar Police का यह कदम सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अवैध तरीके से प्रेस, पुलिस या आर्मी का नाम लिखकर वाहन न चलाएं। साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।