ITR Filing: रिटर्न भरने के बचे हैं सिर्फ 5 दिन, ऐसे भरें नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

ITR Filing के लिए 15 जनवरी 2025 तक का मौका! बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न का यह आखिरी चांस न गंवाएं। देर से फाइल करने पर जुर्माना 1,000 से 10,000 रुपये तक – जानें प्रोसेस और समय रहते पूरी करें यह जरूरी जिम्मेदारी।

By Praveen Singh
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ITR Filing: रिटर्न भरने के बचे हैं सिर्फ 5 दिन, ऐसे भरें नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान
ITR Filing

बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे आयकर विभाग ने बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। यह खबर उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आई है, जो अब तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। अब उनके पास इसे पूरा करने के लिए सिर्फ 5 दिन शेष हैं।

आयकर अधिनियम के तहत बिलेटेड रिटर्न की प्रक्रिया

बिलेटेड रिटर्न उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो समय पर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत, बिलेटेड रिटर्न का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR Filing करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन इस तारीख को चूकने वाले टैक्सपेयर्स अब 15 जनवरी 2025 तक अपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न के प्रावधान और डेडलाइन

रिवाइज्ड रिटर्न एक ऐसा विकल्प है जो करदाताओं को अपनी पहले दाखिल की गई ITR में की गई गलतियों को सुधारने का मौका देता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत फाइल किया जाता है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है।

बिलेटेड रिटर्न ITR Filing की प्रक्रिया

बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। PAN नंबर की मदद से लॉग-इन कर AY 2024-25 और ITR फॉर्म चुनें। जरूरी जानकारी भरकर टैक्स का भुगतान करें। अंत में आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफिकेशन कर रिटर्न सबमिट करें।

देर से रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी

अगर आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते, तो धारा 234F के तहत आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना केवल 1,000 रुपये होगा। बिलेटेड रिटर्न न भरने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। न केवल कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि जुर्माने के अलावा यह आपके वित्तीय लेन-देन को भी प्रभावित कर सकता है।

FAQs

Q1: बिलेटेड रिटर्न क्या है?
बिलेटेड रिटर्न वह रिटर्न है जो टैक्सपेयर्स द्वारा समय सीमा चूकने के बाद फाइल किया जाता है।

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Q2: रिवाइज्ड रिटर्न कब ITR Filing कर सकते हैं?
रिवाइज्ड रिटर्न पहले से फाइल की गई ITR में सुधार के लिए फाइल किया जाता है और इसकी डेडलाइन अब 15 जनवरी 2025 है।

Q3: पेनाल्टी कितनी होती है?
देर से रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम 5,000 रुपये और आय 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है।

Q4: बिलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करें?
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर, संबंधित फॉर्म भरें, टैक्स का भुगतान करें और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।

बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना टैक्सपेयर्स के लिए वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारी है। डेडलाइन चूकने से न केवल जुर्माना बढ़ सकता है, बल्कि आपकी वित्तीय साख को भी नुकसान हो सकता है। समय पर रिटर्न दाखिल कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें।

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