Mutual Fund: पैसा लगाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, 1 मार्च से बदल रहे हैं ये नियम

निवेशकों के लिए SEBI का बड़ा अपडेट! अब Mutual Fund और Demat Account में 10 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। जानिए नए नियम, नॉमिनेशन प्रोसेस और निवेश सुरक्षित करने के आसान तरीके। 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले इन बदलावों से न चूकें!

By Praveen Singh
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Mutual Fund: पैसा लगाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, 1 मार्च से बदल रहे हैं ये नियम
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Mutual Fund में निवेश करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य निवेश के बेहतर प्रबंधन और क्लेम न किए गए एसेट्स को कम करना है। SEBI ने नॉमिनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

Mutual Fund से जुड़ा बड़ा अपडेट

Mutual Fund या Demat Account में निवेश करने वाले अब अधिकतम 10 व्यक्तियों को नॉमिनी के रूप में जोड़ सकते हैं। हालांकि, यह अधिकार केवल निवेशक के पास होगा और उनके पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) धारकों को यह अधिकार नहीं होगा। नॉमिनी को जॉइंट होल्डर्स के रूप में बनाए रखने का विकल्प होगा या वे अलग-अलग सिंगल अकाउंट/फोलियो खोल सकते हैं।

निवेशकों को नई जानकारी प्रदान करनी होगी

इन नए दिशानिर्देशों के तहत, निवेशकों को अपने नॉमिनी की पहचान और संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी। इसमें PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, या आधार कार्ड की आखिरी चार डिजिट शामिल होंगी। इसके अलावा, निवेशकों को नॉमिनी के साथ अपने संबंधों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। नॉमिनी को किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • मृत निवेशक के मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित कॉपी।
  • नॉमिनी की केवाईसी की पुष्टि और अपडेट।
  • क्रेडिटर्स का ड्यू डिस्चार्ज।

नॉमिनेशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के प्रयास

निवेशक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और आधार-आधारित ई-सिग्नेचर्स के माध्यम से प्रक्रिया को प्रमाणित किया जाएगा। नॉमिनेशन सबमिशन पर निवेशकों को एक रिसीप्ट दी जाएगी, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। संस्थाओं को नॉमिनेशन और रिसीप्ट का रिकॉर्ड कम से कम 8 साल तक रखना होगा।

FAQs

1. क्या एक से अधिक नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं?
जी हां, निवेशक एक साथ अधिकतम 10 नॉमिनीज जोड़ सकते हैं।

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2. नॉमिनी अपडेट करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?
मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का KYC डॉक्यूमेंट और क्रेडिटर्स का ड्यू डिस्चार्ज।

3. क्या नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो सकती है?
हां, डिजिटल सिग्नेचर्स और आधार-आधारित ई-सिग्नेचर्स के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

4. नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए समय सीमा क्या है?
1 मार्च 2025 से यह नियम लागू होगा, और निवेशकों को समय रहते इसे अपडेट करना होगा।

Mutual Fund और Demat Account में निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने नॉमिनी अपडेट करने चाहिए। यह न केवल उनके निवेश को सुरक्षित करेगा, बल्कि उनके परिवार को भी आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहूलियत प्रदान करेगा। SEBI के ये नए नियम पारदर्शिता और निवेश प्रबंधन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

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