
बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को 75% सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाएगी। यह योजना करेला, बैंगन, मिर्च, भिंडी, तरबूज, खरबूज, कद्दू और नेनुआ जैसी सब्जियों की खेती को कवर करती है। किसानों को न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी, जो बीज खरीद और अन्य खेती संबंधी जरूरतों में मदद करेगी।
किसानों के लिए बड़ी सौगात, मिलेगी 75% सब्सिडी
यह योजना केवल बिहार के किसानों के लिए है। किसानों को 0.25 एकड़ से 2.5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करने के लिए बीज सहायता दी जाएगी। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा या बिहार राज्य बीज निगम से मान्यता प्राप्त बीज खरीदने होंगे।
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
किसान आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और ऑनलाइन अपडेटेड रसीद जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है।
FAQs
- क्या गैर-बिहारी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल बिहार के निवासी किसानों के लिए है। - सब्सिडी राशि कैसे मिलेगी?
राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। - क्या बीज खरीदने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश हैं?
हां, बीज सरकारी संस्थानों से ही खरीदे जाने चाहिए।
बिहार सरकार की यह योजना किसानों को सब्जियों की खेती के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक अवसर है। सही दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करके किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।