
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो न सिर्फ सुरक्षित रिटर्न देती है बल्कि टैक्स बेनेफिट भी प्रदान करती है। लेकिन जब बात आती है अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई (NRI) की, तो अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वे भी PPF स्कीम में निवेश कर सकते हैं? हाल के वर्षों में नियमों में आए बदलावों के कारण इस विषय पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि NRI को PPF स्कीम में निवेश की अनुमति है या नहीं, साथ ही इससे जुड़ी अहम जानकारियां भी साझा करेंगे।
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तो संक्षेप में, NRI अब नया PPF खाता नहीं खोल सकते, लेकिन यदि उन्होंने भारतीय निवासी रहते हुए खाता खोला था, तो वे उसकी 15 साल की मूल अवधि तक निवेश कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें उस खाते को एक्सटेंड करने की अनुमति नहीं होती। PPF अपने टैक्स बेनेफिट, सुरक्षा और स्थिर रिटर्न के चलते एक आकर्षक निवेश विकल्प है, लेकिन NRI के लिए इसकी सीमाएं तय हैं।
NRI के लिए PPF निवेश के मौजूदा नियम
अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक रहते हुए PPF खाता खोलता है और बाद में विदेश जाकर NRI बन जाता है, तो उसके लिए कुछ विशेष नियम लागू होते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, कोई भी NRI नया PPF खाता नहीं खोल सकता। हालांकि, अगर उसने भारतीय निवासी रहते हुए खाता खोला था, तो वह उस खाते को उसकी मैच्योरिटी तक संचालित कर सकता है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, NRI उस पीरियड तक खाते में निवेश कर सकता है जब तक खाता 15 वर्षों की मूल अवधी पूरी नहीं कर लेता। लेकिन खाता पूरा होने के बाद उसे एक्सटेंड करने की अनुमति नहीं होती।
पीपीएफ अकाउंट की अवधि और ब्याज दर
PPF की लॉक-इन अवधि 15 साल की होती है। मौजूदा ब्याज दर की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए PPF पर 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो हर तिमाही में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। यह ब्याज सालाना कंपाउंड होता है, यानी इससे रिटर्न लंबी अवधि में और भी आकर्षक हो जाता है।
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टैक्स बेनेफिट और सेफ्टी
PPF को टैक्स बचत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मिलने वाला ब्याज, निवेश और मैच्योरिटी राशि तीनों ही इनकम टैक्स की धारा 80C और EEE (Exempt-Exempt-Exempt) के तहत टैक्स-फ्री होती हैं।
इसके अलावा, यह एक गवर्नमेंट-बैक्ड स्कीम है, इसलिए इसमें जोखिम बहुत कम है। इस लिहाज से यह उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो लो-रिस्क के साथ टैक्स सेविंग और स्थिर रिटर्न चाहते हैं।
NRI के लिए एक्सटेंशन की मनाही
एक अहम बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति PPF अकाउंट की 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी उसमें निवेश जारी रखना चाहता है, तो केवल भारतीय निवासी ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। NRI बनने के बाद व्यक्ति इस खाते को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता।
हालांकि, अगर वह एक्सटेंशन से पहले NRI बनता है और फिर भी एक्सटेंशन लेता है, तो उसके उस निवेश को अमान्य माना जाएगा और उसे केवल उस अवधि तक का ब्याज मिलेगा जब तक वह भारतीय निवासी था।
PPF के विकल्प NRI के लिए
चूंकि NRI नए PPF खाते नहीं खोल सकते और पुराने खाते को एक्सटेंड करने की अनुमति नहीं होती, ऐसे में उनके लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। एनआरआई निम्नलिखित स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं:
- एनआरई (NRE) और एनआरओ (NRO) डिपॉजिट्स
- म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds)
- एनपीएस (NPS – National Pension System)
- इक्विटी मार्केट्स और रियल एस्टेट
हालांकि, इन सभी विकल्पों में कराधान और रिटर्न के नियम PPF से अलग होते हैं, इसलिए निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह जरूरी है।
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सरकार के रुख में हो सकता है बदलाव
बीते वर्षों में सरकार की ओर से कुछ प्रस्ताव आए थे कि NRI को PPF और NSC जैसी स्कीम्स से बाहर कर दिया जाए, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। ऐसे में भविष्य में भी नियमों में बदलाव की संभावना बनी रहती है। इसलिए NRI को चाहिए कि वे समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर नज़र बनाए रखें।