EPF Interest Update: प्रॉविडेंट फंड पर अब इतना मिलेगा ब्याज, देखें नई गाइडलाइंस

EPF खाताधारकों के लिए शानदार खबर: संचित बैलेंस पर अब मिलेगा अतिरिक्त ब्याज, नए नियमों से जानें कैसे बदल जाएगा आपका रिटायरमेंट फंड और क्यों इसे जानना है जरूरी!

By Praveen Singh
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EPF Interest Update: प्रॉविडेंट फंड पर अब इतना मिलेगा ब्याज, देखें नई गाइडलाइंस
EPF Interest Update: प्रॉविडेंट फंड पर अब इतना मिलेगा ब्याज

EPF Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उनके खाते में जमा संचित बैलेंस पर ब्याज का भुगतान अंतिम निपटान (Final Settlement) की तारीख तक किया जाएगा। पहले यह ब्याज केवल उस महीने तक सीमित था, जो निपटान प्रक्रिया से पहले का था। इस नए नियम से खाताधारकों को ज्यादा ब्याज का लाभ मिलेगा और वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

EPF Interest Update: ब्याज भुगतान में नया बदलाव

EPF योजना 1952 के पैरा 60(2)(b) में किए गए संशोधन को केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने स्वीकृति दी है। अब यह नियम सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जिन खाताधारकों का अंतिम निपटान लंबित है, उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जमा राशि पर ब्याज मिलेगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी के खाते में ₹1 करोड़ की राशि है और वह 20 तारीख को अंतिम निपटान के लिए आवेदन करता है, तो उसे 8.25% ब्याज दर पर 20 दिनों का अतिरिक्त ब्याज ₹44,355 प्राप्त होगा। इसी तरह ₹2 करोड़ के खाते पर यह ब्याज ₹88,710 तक हो सकता है।

अंतिम निपटान के नए नियम

यह संशोधन मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थितियों में लागू होगा:

  • 55 वर्ष की उम्र में सेवा से सेवानिवृत्ति।
  • विकलांगता के कारण सेवा समाप्ति।
  • विदेश में नौकरी करने के लिए जाना।
  • दो महीने की बेरोजगारी के बाद EPF खाता बंद करना।

निष्क्रिय खातों पर ब्याज का प्रावधान

नया नियम निष्क्रिय खातों के लिए भी लाभदायक है। सेवानिवृत्ति के बाद, यदि निकासी के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, तो खाता तीन साल तक सक्रिय रहेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन तीन साल बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

EPF पर कर नियम

EPF खातों पर अर्जित ब्याज, यदि खाते में सक्रिय योगदान हो, तो यह कर मुक्त रहता है। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज कर योग्य हो जाता है। 58 वर्ष की उम्र के बाद भी अगर कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसका EPF योगदान जारी रहेगा, लेकिन EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में योगदान बंद हो जाएगा।

EPS पेंशन की गणना

EPS योजना के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है:
योगदान के वर्षों की संख्या × अंतिम पांच वर्षों का औसत वेतन ÷ 70
35 साल के योगदान पर अधिकतम ₹7,500 मासिक पेंशन मिलती है। न्यूनतम पेंशन ₹1,000 तय है।

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EPF और VPF के फायदे

EPF योगदान पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है। कर्मचारी VPF (स्वैच्छिक भविष्य निधि) में भी योगदान कर सकते हैं, जो EPF के समान ब्याज दर पर आधारित है और कर मुक्त है। हालांकि, ₹2.5 लाख से अधिक के योगदान पर आयकर लागू होता है।

FAQs

1. EPF पर ब्याज कब तक मिलेगा?
नए नियम के अनुसार, अब अंतिम निपटान की तारीख तक ब्याज मिलेगा।

2. निष्क्रिय खाते पर ब्याज का क्या नियम है?
निष्क्रिय खाता तीन साल तक ब्याज अर्जित करेगा, लेकिन उसके बाद इसे निष्क्रिय मान लिया जाएगा और ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. EPS में अधिकतम पेंशन कितनी मिल सकती है?
EPS में 35 साल के योगदान पर अधिकतम ₹7,500 मासिक पेंशन मिलती है।

यह नया बदलाव EPF खाताधारकों के लिए एक बड़ा कदम है, जो उन्हें अधिक ब्याज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। निष्क्रिय खाते पर ब्याज, पेंशन की गणना, और कर संबंधी नियम इसे और भी लाभकारी बनाते हैं। यह बदलाव वित्तीय स्थिरता और बेहतर भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम है।

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