Gold Purchase Limit: घर में रख सकते हैं इतना सोना, सरकार ने बताई क्या है लिमिट

शादीशुदा महिलाएं, अविवाहित महिलाएं और पुरुष अपने पास कितना सोना रख सकते हैं, इसका खुलासा हुआ है! सीमा से अधिक सोना रखने पर आपको चुकाना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना। जानें, सोने से जुड़े नियम, टैक्स से बचने के तरीके और विरासत में मिले सोने पर क्या कहते हैं कानून।

By Praveen Singh
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Gold Purchase Limit: घर में रख सकते हैं इतना सोना, सरकार ने बताई क्या है लिमिट
Gold Purchase Limit

भारत में सोने (Gold) का महत्व सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे निवेश के एक प्रमुख विकल्प के रूप में देखा जाता है। अक्सर लोग सोने की कीमत कम होने पर खरीदारी करते हैं और इसे अपने घर में सुरक्षित रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने सोने को घर में रखने के लिए एक सीमा (Gold Purchase Limit) निर्धारित की है?

Gold Purchase Limit

आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, निर्धारित सीमा से अधिक सोना पाए जाने पर न केवल जुर्माना लग सकता है, बल्कि कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोना रखने की सीमा इस प्रकार है:

  • शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
  • अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना अपने पास रख सकती हैं।
  • शादीशुदा और अविवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति रखते हैं।

Gold Purchase Limit अधिक होने पर

अगर किसी व्यक्ति के पास इससे अधिक सोना पाया जाता है, और वह घोषित आय या कर-मुक्त आय से खरीदा नहीं गया है, तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सोने की खरीदारी वैध आय या विरासत में मिले सोने से की गई है, तो इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

सोने की खरीदी के लिए नकद लेनदेन की सीमा

आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक नकद में लेनदेन नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है, तो धारा 271डी के तहत समान राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, सोने की खरीदारी करते समय पैन कार्ड का उपयोग और भुगतान का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।

विरासत में मिला सोना और कर नियम

विरासत में मिला सोना (Inherited Gold) टैक्स फ्री होता है। लेकिन यदि आप इस सोने को बेचते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपने सोना तीन साल से अधिक समय तक रखा है और इसे बेचने पर लाभ हुआ है, तो आपको 20 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (Long-Term Capital Gains Tax) चुकाना होगा।

सोने पर टैक्स से बचने के उपाय

अगर आप घोषित आय से सोने की खरीदारी करते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, तो आपको टैक्स या जुर्माने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सोने से जुड़े टैक्स नियमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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FAQs

1. शादीशुदा महिला कितने ग्राम सोना रख सकती है?
शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।

2. अगर Gold Purchase Limit से अधिक पाया गया तो क्या होगा?
अगर Gold Purchase Limit से अधिक पाया गया और उसके स्रोत का वैध प्रमाण नहीं है, तो उसपर आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

3. विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है क्या?
नहीं, विरासत में मिले सोने पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर इसे बेचा जाए, तो लाभ पर टैक्स लगाया जा सकता है।

4. नकद में सोने की खरीदारी की क्या सीमा है?
एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक नकद में सोने की खरीदारी करना नियमों का उल्लंघन है।

सोना खरीदना और उसे घर में रखना भारतीय परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सीमा और नियमों का पालन करना आवश्यक है। वैध आय से खरीदे गए और रिकॉर्डेड सोने को लेकर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सीमा से अधिक अनियमित सोना रखने पर जुर्माना लग सकता है।

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