
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना आज के डिजिटल युग में पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सैलरीड क्लास से हो या बिजनेस प्रोफेशनल, घर बैठे ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में इनकम टैक्स रिटर्न-ITR फाइल कर सकता है। हर साल की तरह, इस बार भी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। हालांकि कभी-कभी सरकार इस डेडलाइन को बढ़ा भी देती है।
किसे फाइल करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)?
आईटीआर दाखिल करना केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पारदर्शिता और टैक्स कंप्लायंस दिखाने का कानूनी तरीका है। अगर आपकी कुल इनकम, Chapter VI-A (80C, 80D, 80G आदि) की कटौतियों से पहले बेसिक टैक्स छूट सीमा से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो जाता है।
इसके अलावा, अगर आप भारत के निवासी हैं और आपके पास विदेश में कोई संपत्ति है या आप उसके लाभार्थी हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।
यह भी देखें: Home Loan EMI से जल्दी छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पहले से डॉक्युमेंट्स तैयार रखना बेहद जरूरी है ताकि प्रक्रिया आसान और तेज हो। जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:
- Form 16: यह आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, जिसमें आपकी साल भर की इनकम और TDS की जानकारी होती है।
- Form 16A: अगर आपके किसी अन्य स्रोत (जैसे FD, किराया) से TDS कटा है तो यह फॉर्म जरूरी है।
- Form 26AS: यह आपकी टैक्स स्टेटमेंट होती है, जिसे इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- Investment Proofs: जैसे LIC, PPF, ELSS, मेडिकल इंश्योरेंस आदि के प्रूफ।
- Capital Gains Statement: अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश किया है तो जरूरी है।
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सरकार ने आयकर पोर्टल को इतना यूज़र फ्रेंडली बना दिया है कि सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है।
Step 1: सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
Step 2: अपने PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से पोर्टल में लॉग इन करें।
Step 3: लॉगिन के बाद ‘e-File’ टैब पर जाएं और वहां ‘Income Tax Return’ विकल्प चुनें।
Step 4: अब आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 सेलेक्ट करना है।
Step 5: अपनी इनकम के आधार पर ITR-1 या ITR-2 फॉर्म सेलेक्ट करें (सैलरीड क्लास के लिए आमतौर पर ITR-1 उपयुक्त होता है)।
Step 6: फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरें और डाटा वेरिफाई करें।
Step 7: फॉर्म सबमिट करें और फिर आधार OTP की मदद से ई-वेरिफिकेशन करें।
Step 8: एक बार जब ई-वेरिफिकेशन हो जाए, तो समझिए कि आपकी ITR फाइलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फायदे हैं?
आज के समय में ऑनलाइन ITR फाइलिंग के कई फायदे हैं:
- समय और पैसा दोनों की बचत होती है।
- प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है।
- तुरंत रसीद मिल जाती है, जिससे आगे किसी भी वित्तीय प्रक्रिया के लिए रिकॉर्ड तैयार रहता है।
- ई-वेरिफिकेशन के बाद जल्द ही रिफंड प्रोसेस भी शुरू हो जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या हो सकते हैं नुकसान?
अगर आपकी आय टैक्सेबल सीमा से ज्यादा है और फिर भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको लेट फाइलिंग पेनल्टी, ब्याज और लीगल नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, भविष्य में किसी प्रकार का लोन या वीजा लेते समय यह आपके लिए रुकावट बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपना ITR फाइल करें और सभी टैक्स नियमों का पालन करें।
यह भी देखें: Post Office या SBI? एक फैसला और ₹34,000 तक का फर्क
FAQs
प्रश्न 1: क्या नौकरीपेशा व्यक्ति बिना CA की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है?
हां, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 और अन्य जरूरी दस्तावेज हैं, तो आप खुद से ऑनलाइन पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
प्रश्न 2: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
आमतौर पर हर साल 31 जुलाई अंतिम तिथि होती है, लेकिन सरकार कभी-कभी इसे बढ़ा भी सकती है।
प्रश्न 3: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कौन-सा चुनना चाहिए?
अगर आप सैलरीड क्लास से हैं और आपकी इनकम सिंपल है तो ITR-1 चुनें। अगर आपकी इनकम में कैपिटल गेन या अन्य जटिल स्रोत शामिल हैं तो ITR-2 बेहतर है।
प्रश्न 4: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड जल्दी मिलता है?
हां, अगर आपने ई-वेरिफिकेशन सही समय पर कर दिया है और आपका टैक्स रिफंड योग्य है, तो कुछ ही हफ्तों में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है।
प्रश्न 5: ई-वेरिफिकेशन क्या जरूरी है?
हां, बिना ई-वेरिफिकेशन के आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मान्य नहीं मानी जाएगी। इसे आधार OTP, नेट बैंकिंग, या अन्य विकल्पों से आसानी से किया जा सकता है।
अगर आप समय रहते अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो टैक्स से जुड़े सभी फायदे और सरकारी स्कीम्स का लाभ भी समय पर ले सकते हैं।