Public Provident Fund (PPF) स्कीम भारतीय निवेशकों की पसंदीदा योजनाओं में से एक है। लंबे समय में धन संचय और टैक्स सेविंग के लिहाज से यह स्कीम बेहद फायदेमंद मानी जाती है। PPF में निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें सालाना मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। ऐसे में इसे दोबारा एक्टिव करना जरूरी हो जाता है।
PPF अकाउंट को एक्टिव करने का तरीका
अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, तो सबसे पहले आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, जहां आपका खाता खोला गया था। वहां आपको अकाउंट रिएक्टिवेशन के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको उन सभी वर्षों की एरियर राशि जमा करनी होगी, जिनमें आपने पैसे नहीं जमा किए थे। साथ ही, आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनल्टी भी चुकानी होगी।
Inactive PPF Account पर पेनल्टी
यदि आपका PPF अकाउंट तीन साल से बंद है, तो आपको हर साल के लिए 500 रुपये यानी कुल 1500 रुपये एरियर राशि जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी यानी कुल 150 रुपये की डिफॉल्ट फीस भी देनी होगी। सभी बकाया राशि चुकाने के बाद आपका खाता फिर से चालू कर दिया जाएगा। ध्यान दें कि इनएक्टिव खाते पर लोन या निकासी की सुविधा नहीं मिलती।
PPF अकाउंट प्रीमैच्योर बंद करने की स्थिति
पीपीएफ अकाउंट को सामान्य रूप से 15 साल की अवधि तक चलाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 5 साल के बाद प्रीमैच्योर क्लोज किया जा सकता है। यह निम्न अवस्थाओं में निकाला जा सकता है:-
- मेडिकल इमरजेंसी: स्वयं, पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए अगर पैसे की आवश्यकता हो।
- हायर एजुकेशन: स्वयं या निर्भर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए।
- विदेश स्थानांतरण: यदि आप स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं।
- अकाउंट होल्डर का निधन: इस स्थिति में नॉमिनी खाते को जारी नहीं रख सकता।
FAQs
Q1: क्या PPF अकाउंट दोबारा चालू करने पर ब्याज मिलेगा?
हां, खाता चालू होने के बाद उसी समय से ब्याज का लाभ मिलेगा जब आपने एरियर राशि का भुगतान कर दिया हो।
Q2: क्या इनएक्टिव PPF अकाउंट पर पेनल्टी माफ हो सकती है?
नहीं, पेनल्टी सभी बंद वर्षों के लिए अनिवार्य रूप से देनी होती है।
Q3: क्या PPF अकाउंट रिएक्टिवेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
यह सुविधा बैंक या पोस्ट ऑफिस पर निर्भर करती है। अधिकतर मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन करना होता है।
पीपीएफ स्कीम लंबे समय तक धन संचय और टैक्स सेविंग के लिए आदर्श है। अगर आपका खाता इनएक्टिव हो गया है, तो घबराएं नहीं। उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाकर आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं। नियमित रूप से न्यूनतम राशि जमा करके आप इस समस्या से बच सकते हैं।