Income Tax: प्रतिवर्ष टैक्स बचाने के लिए सही निवेश करना नौकरीपेशा और अन्य करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। यदि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही टैक्स (Tax Free Investment) भी बचाना चाहते हैं, तो सही इन्वेस्टमेंट विकल्पों का चयन करना बेहद जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर टैक्स लगता है। हालांकि, ऐसी कई इनकम और इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं जहां टैक्स से बचा जा सकता है।
कौन सी आय पर नहीं लगता टैक्स?
कुछ इनकम सोर्स पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। इनमें खेती से होने वाली इनकम शामिल है, जो पूरी तरह आयकर से मुक्त होती है। यदि आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग से होने वाली कमाई पर भी टैक्स नहीं लगता क्योंकि कंपनी पहले ही उस पर टैक्स चुका चुकी होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ निवेशों से होने वाली आमदनी भी टैक्स मुक्त होती है।
वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस (VRS)
सरकारी कर्मचारी, जो वास्तविक से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यह छूट केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है।
HUF से प्राप्त राशि
आयकर कानून के सेक्शन 10(2) के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से प्राप्त राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। यह छूट परिवारिक विरासत से मिलने वाले धन पर भी लागू होती है।
माता-पिता से मिली संपत्ति
यदि आपको अपने माता-पिता से प्रॉपर्टी, जेवर, या नकद राशि मिलती है, तो यह टैक्स के दायरे में नहीं आती। हालांकि, अगर आप इस राशि को निवेश करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं, तो उस आय पर टैक्स लगेगा।
गिफ्ट्स पर टैक्स छूट
शादी या किसी खास मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर भी टैक्स छूट है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, यदि ये गिफ्ट्स 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के नहीं हैं, तो उन पर टैक्स नहीं लगता। खास रिश्तेदारों या वसीयत के तहत मिलने वाले गिफ्ट्स पर भी छूट लागू होती है।
NRE सेविंग और FD अकाउंट का ब्याज
NRI व्यक्तियों को नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (NRE) सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भारत में टैक्स फ्री होता है। यह सुविधा उन्हें विशेष रूप से दी जाती है।
ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट
ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर छूट मिलती है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है।
PPF और EPF इन्वेस्टमेंट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश किया गया धन, उस पर मिलने वाला ब्याज, और मैच्योरिटी की राशि तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री होती हैं। इसी प्रकार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में पांच साल तक निवेश करने के बाद की गई निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता।
FAQs
Q1: क्या वसीयत में मिली संपत्ति पर टैक्स देना पड़ता है?
नहीं, वसीयत में मिली प्रॉपर्टी या धनराशि टैक्स फ्री होती है।
Q2: गिफ्ट्स पर टैक्स कब लागू होता है?
गिफ्ट्स पर टैक्स तभी लागू होता है जब उनकी कीमत 50,000 रुपए से अधिक हो और वे शादी या खास मौकों पर न मिले हों।
Q3: क्या PPF और EPF दोनों पर टैक्स छूट मिलती है?
हां, दोनों योजनाओं में निवेश, ब्याज, और मैच्योरिटी की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता।