Income tax Rules: खेती की जमीन पर लगता है कितना टैक्स? यहाँ देखें नियम

क्या आपकी जमीन पर टैक्स से छूट है या आपको भारी जुर्माना भरना होगा? ग्रामीण और शहरी कृषि भूमि के लिए इनकम टैक्स के छिपे हुए नियमों को पढ़ें और जानें कैसे बच सकते हैं कैपिटल गेन टैक्स से

By Praveen Singh
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Income tax Rules: खेती की जमीन पर लगता है कितना टैक्स? यहाँ देखें नियम
Income tax Rules

खेती की जमीन और उस पर लगने वाले टैक्स के नियम हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। Income Tax Rules 2025 के तहत जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता या बेचता है, तो इससे होने वाली आय पर टैक्स का भुगतान करना होता है। लेकिन खेती की जमीन पर टैक्स के नियम अन्य प्रॉपर्टी की तुलना में अलग हैं।

खेती की जमीन कितने प्रकार की होती है?

खेती की जमीन को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है। पहली है ग्रामीण कृषि भूमि (Rural Agricultural Land) और दूसरी है शहरी कृषि भूमि (Urban Agricultural Land)। ग्रामीण कृषि भूमि वह होती है जो गांवों या कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आती है। वहीं, शहरी कृषि भूमि उन इलाकों में होती है जो नगरपालिकाओं या शहरी क्षेत्रों में आते हैं। हालांकि, शहरी कृषि भूमि को इनकम टैक्स एक्ट की नजरों में एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाता।

खेती की जमीन पर Income tax नियम

Income tax Act के सेक्शन 2 (14) के अनुसार, जमीन को एग्रीकल्चर लैंड तभी माना जाएगा जब वह नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में न हो। साथ ही, अगर संबंधित क्षेत्र की आबादी 10,000 से अधिक है, तो उस इलाके की जमीन को एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा।

यदि किसी नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो उसके 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित जमीन को भी कृषि योग्य भूमि नहीं माना जाएगा। इसी तरह, अगर जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, तो 6 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जमीन एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में नहीं आएगी।

किन परिस्थितियों में टैक्स नहीं लगेगा?

अगर आपकी जमीन इन दायरों के बाहर आती है, तो उसे कृषि योग्य भूमि माना जाएगा। इस स्थिति में, उस जमीन की बिक्री पर कोई कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) नहीं लगेगा क्योंकि आयकर विभाग के अनुसार यह जमीन कैपिटल एसेट नहीं है।

टैक्स की गणना कैसे होती है?

अगर शहरी कृषि भूमि को खरीदने के बाद 24 महीने तक रखा जाता है और फिर बेचा जाता है, तो इससे हुए मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) माना जाएगा। इस पर 20% टैक्स देना होगा, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट (Indexation Benefit) का लाभ मिलेगा। अगर इसे 24 महीने के अंदर बेचा जाता है, तो इससे हुई आय को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain) माना जाएगा, और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।

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FAQs

1. क्या गांव की जमीन पर Income tax देना होगा?
नहीं, यदि जमीन ग्रामीण क्षेत्र में है और यह टैक्स नियमों के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में आती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

2. शहरी कृषि भूमि पर Income tax कैसे लगाया जाता है?
शहरी कृषि भूमि को कैपिटल एसेट माना जाता है, और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है।

3. क्या खेती की जमीन पर कोई छूट मिल सकती है?
जी हां, ग्रामीण कृषि भूमि को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, जिससे उस पर टैक्स छूट मिलती है।

खेती की जमीन पर टैक्स के नियम क्षेत्र, जनसंख्या और जमीन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होते हैं। ग्रामीण कृषि भूमि को टैक्स से छूट मिलती है, जबकि शहरी कृषि भूमि पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। यह समझना आवश्यक है कि आपकी जमीन किस श्रेणी में आती है, ताकि टैक्स नियमों का सही अनुपालन किया जा सके।

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