जानें क्यों 99 साल की लीज और 11 महीने का होता है रेंट एग्रीमेंट? यहाँ देखें कारण

क्यों सरकार 99 साल की लीज देती है और मकान मालिक 11 महीने का एग्रीमेंट पसंद करते हैं? जानें इनका कानूनी खेल, आर्थिक फायदे और वो राज़ जो आपकी प्रॉपर्टी डील को बदल सकता है!

By Praveen Singh
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जानें क्यों 99 साल की लीज और 11 महीने का होता है रेंट एग्रीमेंट? यहाँ देखें कारण
जानें क्यों 99 साल की लीज और 11 महीने का होता है रेंट एग्रीमेंट?

भारत में प्रॉपर्टी लीज और रेंट एग्रीमेंट रियल एस्टेट के मुख्य स्तंभ हैं। अक्सर सुनने में आता है कि लीज (Lease) 99 साल की होती है, जबकि रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) मात्र 11 महीने का। इसके पीछे कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक कारण होते हैं, जो दोनों विकल्पों को अलग बनाते हैं।

क्यों 99 साल की लीज और 11 महीने का होता है रेंट एग्रीमेंट?

99 साल की लीज, जिसे Long-Term Lease भी कहते हैं, आमतौर पर सरकार या संस्थानों द्वारा दी जाती है। वहीं, रेंट एग्रीमेंट किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच अल्पकालिक समझौता होता है। दोनों ही व्यवस्थाएं प्रॉपर्टी उपयोग के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में उपयोगी हैं।

99 साल की लीज क्यों होती है?

99 साल की प्रॉपर्टी Lease भारत में कानूनी और आर्थिक दृष्टिकोण से आदर्श मानी जाती है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं:

  • कानूनी सीमा: 99 साल से अधिक की Lease को संपत्ति के हस्तांतरण के समान समझा जाता है। इस सीमा के भीतर लीज का स्वामित्व जमीन के असली मालिक के पास ही रहता है।
  • दीर्घकालिक निवेश: डेवलपर्स और व्यवसायों को लंबे समय तक भूमि उपयोग का भरोसा मिलता है।
  • आर्थिक लाभ: सरकार को Lease रेंट और प्रीमियम से नियमित आय प्राप्त होती है, जबकि प्रॉपर्टी का मूल स्वामित्व सुरक्षित रहता है।
  • शहरी विकास को प्रोत्साहन: Lease की लंबी अवधि डेवलपर्स को बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, के लिए प्रेरित करती है।

11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है?

भारत में रेंट एग्रीमेंट अधिकतर 11 महीने का ही रखा जाता है। इसके कारण हैं:

  • रजिस्ट्रेशन से बचाव: 12 महीने या अधिक अवधि के एग्रीमेंट को कानूनन रजिस्टर कराना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया जटिल और खर्चीली हो सकती है।
  • लचीलापन: मकान मालिक और किरायेदार दोनों को जरूरत पड़ने पर एग्रीमेंट बदलने या समाप्त करने की सुविधा मिलती है।
  • किराया वृद्धि का विकल्प: मकान मालिक 11 महीने बाद किराया बढ़ाने का अधिकार रखता है।
  • कम कानूनी जटिलताएं: छोटी अवधि के कारण विवाद की संभावना कम होती है।

प्रॉपर्टी लीज और रेंट एग्रीमेंट के फायदे-नुकसान

जहां 99 साल की Lease दीर्घकालिक स्थिरता और निवेश का विकल्प देती है, वहीं 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट अधिक लचीला और किफायती है। लीजहोल्डर को प्रॉपर्टी में बदलाव करने, ट्रांसफर करने और लंबे समय तक उपयोग की स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि, इसे रजिस्टर कराना और उच्च प्रारंभिक लागत वहन करना पड़ता है। किरायेदारों को सरल और कम खर्चीली प्रक्रिया का लाभ मिलता है। परंतु, इसमें अधिकार सीमित होते हैं और बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।

कानूनी पहलू और विवाद समाधान

Lease और रेंट एग्रीमेंट दोनों कानूनी दस्तावेज हैं। लीज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है और इस पर उच्च स्टांप ड्यूटी लगती है। वहीं, रेंट एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है और इस पर कम स्टांप ड्यूटी लगती है। विवादों के मामले में, लीज आमतौर पर कोर्ट में निपटाई जाती है, जबकि रेंट एग्रीमेंट में मध्यस्थता और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की सहायता ली जा सकती है।

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(FAQs)

Q1: क्या 99 साल की Lease के बाद प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ती है?
हाँ, लीज समाप्त होने के बाद प्रॉपर्टी मालिक को लौटानी होती है। हालांकि, लीज रिन्यू करने का विकल्प होता है।

Q2: क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना जरूरी है?
नहीं, 11 महीने के एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है।

Q3: क्या किरायेदार प्रॉपर्टी में बदलाव कर सकता है?
नहीं, रेंट एग्रीमेंट के तहत बड़े बदलाव की अनुमति नहीं होती।

Q4: Lease और फ्रीहोल्ड में क्या अंतर है?
लीज में प्रॉपर्टी का स्वामित्व मालिक के पास रहता है, जबकि फ्रीहोल्ड में प्रॉपर्टी का पूरा स्वामित्व खरीदार के पास होता है।

99 साल की Lease और 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट भारतीय प्रॉपर्टी बाजार के दो अलग और महत्वपूर्ण पहलू हैं। लीज लंबे समय तक स्थिरता और विकास के लिए आदर्श है, जबकि रेंट एग्रीमेंट कम अवधि के लिए लचीलापन और सरलता प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन आपकी आवश्यकताओं और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

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