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Helmet Rules: टू व्हीलर चलाने वालों के लिए नया नियम हुआ जारी, जान ले नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। जानें, बिना हेलमेट के पीछे बैठने पर क्या होगा, और कैसे जुर्माना वसूला जाएगा।

By Praveen Singh
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Helmet Rules: टू व्हीलर चलाने वालों के लिए नया नियम हुआ जारी, जान ले नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अगर आप भी टू व्हीलर (Two-wheeler) चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की तरफ से यातायात नियमों को सख्त किया गया है और अब बिना हेलमेट (Helmet) के पीछे बैठने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र यातायात पुलिस ने इस नियम को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद हेलमेट न पहनने वाले चालक और पिलियन राइडर (Pillion Rider) दोनों पर अलग-अलग जुर्माना वसूला जाएगा।

महाराष्ट्र में हेलमेट न पहनने पर जुर्माना

महाराष्ट्र यातायात पुलिस द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, अब अगर कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता है और उसके साथ बैठा पिलियन राइडर भी बिना हेलमेट के सफर कर रहा है, तो दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक केवल चालक पर ही जुर्माना लगता था, लेकिन नए नियम के तहत पिलियन राइडर पर भी कार्रवाई की जाएगी।

यह नियम सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों (Two-wheeler) पर लागू होगा, जिसमें बाइक, स्कूटर, और अन्य छोटे वाहन शामिल हैं। नए नियम के अनुसार, यदि दोनों, चालक और पिलियन राइडर, हेलमेट नहीं पहने होते हैं तो दोनों पर ₹1000-1000 का जुर्माना वसूला जाएगा।

यातायात पुलिस द्वारा नई प्रणाली लागू

महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस विभाग के एडीजी अरविंद साल्वे ने इस नए नियम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले अधिकांश लोग पिलियन राइडर थे, जो हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इसके चलते राज्य सरकार ने फैसला लिया कि अब पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

इस नए नियम के तहत जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब जुर्माना दोनों श्रेणियों में (चालक और पिलियन राइडर) के लिए अलग-अलग तरीके से काटा जाएगा। ई-चालान (E-challan) मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जुर्माना सही व्यक्ति पर ही लगे।

जुर्माना सिस्टम में बदलाव:

मुम्बई पुलिस के जॉइंट सीपी अनिल कुमार ने भी इस नए सिस्टम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब यह स्पष्ट रूप से दिखेगा कि जुर्माना किस पर लगाया गया है – चालक पर या फिर पिलियन राइडर पर। इससे पुलिस अधिकारियों को यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किस व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन किया है।

इसके साथ ही यह भी बताया गया कि अब हेलमेट न पहनने पर ₹1000 का जुर्माना तुरंत लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना भरने के बाद फिर से बिना हेलमेट के सवारी करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर दोबारा जुर्माना लगाया जाएगा।

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बच्चों और बड़े सभी के लिए यह नियम लागू

यह नया हेलमेट नियम केवल वयस्कों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बच्चों के लिए भी लागू होगा। चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, अगर दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सड़क पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो अक्सर पिलियन राइडर के रूप में यात्रा करते हैं।

सड़क सुरक्षा का अहम पहलू

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में सड़क हादसों में पिलियन राइडर की संख्या में वृद्धि देखी गई थी, और यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय था। हेलमेट पहनने से दुर्घटनाओं में चोटों और मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, और इसी उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया गया है।

राज्य पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और यदि कोई यात्री या चालक नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा।

समग्र सड़क सुरक्षा के लिए कदम

महाराष्ट्र यातायात पुलिस की यह पहल समग्र सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। हेलमेट पहनने से सिर पर चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है, जो सड़क दुर्घटनाओं में आमतौर पर होने वाली गंभीर चोटों का कारण बनती हैं। इस नियम के लागू होने से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है, जिससे जानमाल की हानि कम होगी।

साथ ही, यह नियम उन लोगों के लिए एक संदेश भी भेजता है जो अक्सर यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे और सड़क पर सुरक्षित तरीके से यात्रा करे।

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