PAN और Aadhaar को लिंक (PAN-Aadhaar Link) करना वित्तीय गतिविधियों के लिए अनिवार्य हो गया है। 31 मई 2024 को इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद, जिन व्यक्तियों ने अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया, उनके PAN कार्ड 1 जून 2024 से निष्क्रिय हो चुके हैं। इस स्थिति में टैक्स रिफंड, डीमैट अकाउंट, बड़े वित्तीय लेनदेन और संपत्ति खरीद-बिक्री जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हो सकते हैं।
PAN से Aadhaar लिंक न करने पर हो सकती है समस्या
इनकम टैक्स विभाग और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने PAN-Aadhaar लिंकिंग की आवश्यकता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं, यदि PAN निष्क्रिय हो गया तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्स रिफंड में रुकावट
PAN निष्क्रिय होने के बाद, भले ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकें, लेकिन टैक्स रिफंड क्लेम करना संभव नहीं होगा। इससे उन टैक्सपेयर्स को बड़ी परेशानी हो सकती है, जो रिफंड पर निर्भर करते हैं।
डीमैट अकाउंट खोलने में मुश्किलें
PAN-Aadhaar लिंकिंग के बिना डीमैट अकाउंट खोलना संभव नहीं है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद और 50,000 रुपये से अधिक के निवेश पर भी रोक लग जाएगी।
इक्विटी निवेश पर असर
शेयर और अन्य सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर पाबंदी हो सकती है। यह निवेशकों के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है।
वाहन खरीद और बिक्री में समस्या
गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए PAN अनिवार्य है। निष्क्रिय PAN के साथ लेनदेन करने पर अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।
बैंकिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट सेवाओं में अवरोध
बैंक में नया सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोलने के लिए सक्रिय PAN जरूरी है। इसके बिना 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना संभव नहीं होगा।
क्रेडिट और डेबिट कार्ड आवेदन
निष्क्रिय PAN कार्ड के साथ नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करना असंभव हो जाएगा।
बीमा पॉलिसियों पर सीमाएं
50,000 रुपये से अधिक का बीमा प्रीमियम जमा करने पर रोक लग सकती है।
प्रॉपर्टी लेनदेन में कठिनाई
10 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री पर अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा। स्टांप ड्यूटी के मामलों में भी यही नियम लागू होगा।
उच्च-मूल्य के लेनदेन पर प्रतिबंध
2 लाख रुपये से अधिक के वस्तु और सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए सक्रिय PAN अनिवार्य है।
PAN को दोबारा एक्टिवेट कैसे करें?
यदि आपका PAN निष्क्रिय हो चुका है, तो आप इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए 1,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद 30 दिनों के भीतर आपका PAN फिर से सक्रिय हो जाएगा।
FAQs
Q1: क्या निष्क्रिय PAN कार्ड के साथ ITR फाइल किया जा सकता है?
हां, लेकिन टैक्स रिफंड क्लेम करना संभव नहीं होगा।
Q2: PAN निष्क्रिय होने पर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं?
नहीं, नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए सक्रिय PAN अनिवार्य है।
Q3: क्या निष्क्रिय PAN के साथ प्रॉपर्टी खरीदना संभव है?
हां, लेकिन इसके लिए अधिक टैक्स देना होगा।
Q4: PAN को दोबारा एक्टिवेट करने में कितना समय लगता है?
शुल्क जमा करने के 30 दिनों के भीतर PAN सक्रिय हो जाएगा।
PAN-Aadhaar लिंकिंग वित्तीय गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा करने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका PAN निष्क्रिय हो गया है, तो इसे जल्द से जल्द सक्रिय कराएं।