अपने घर का सपना होगा पूरा, केवल 4% ब्याज के साथ सब्सिडी पर होम लोन पर दे रही मोदी सरकार

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 के तहत EWS, LIG, और MIG परिवारों को मिल रही है ₹8 लाख तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। सिर्फ एक शर्त—देश में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। जानें योजना के फायदे और आवेदन की प्रक्रिया।

By Praveen Singh
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अपने घर का सपना होगा पूरा, केवल 4% ब्याज के साथ सब्सिडी पर होम लोन पर दे रही मोदी सरकार
होम लोन दे रही मोदी सरकार

Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने घर खरीदने और बनाने के सपने को साकार करने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को बड़ी राहत दी गई है।

पीएम आवास योजना

PMAY-U 2.0 में लाभ पाने के लिए, आवेदकों का किसी भी स्थान पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्रता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, निम्न आय वर्ग (LIG) की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) की आय 6 लाख से 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

    योजना के चार प्रमुख घटक

    PMAY-U 2.0 के तहत चार अलग-अलग घटकों के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा:

    • बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC)
    • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
    • अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH)
    • इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS)

    इनमें से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

    ब्याज सब्सिडी योजना में होम लोन

    इस योजना के तहत, ₹35 लाख तक के घर की खरीद के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लिया जा सकता है। इस पर पात्र लाभार्थियों को पहले ₹8 लाख तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह सुविधा अधिकतम 12 वर्षों के लिए लागू होगी। सब्सिडी का लाभ OTP, वेबसाइट, या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

    घर निर्माण की लागत कैसे साझा होगी?

    इंटरेस्ट सब्सिडी योजना (ISS) को छोड़कर अन्य तीन घटकों (BLC, AHP, ARH) में घर निर्माण की लागत केंद्र, राज्य सरकार, और लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। इससे घर खरीदने या बनाने की प्रक्रिया और भी सुलभ हो जाएगी।

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    FAQs

    1. PMAY-U के लिए आवेदन कैसे करें?
    आप सरकारी वेबसाइट या संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड और OTP का उपयोग प्रक्रिया को आसान बनाता है।

    2. योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
    EWS, LIG, और MIG वर्ग के ऐसे परिवार जो अपने नाम पर कोई पक्का घर नहीं रखते।

    3. ब्याज सब्सिडी कब तक मिल सकती है?
    यह सब्सिडी अधिकतम 12 वर्षों तक दी जाएगी।

    4. योजना का लाभ किस प्रकार के मकानों पर मिलता है?
    ₹35 लाख तक के मकानों के लिए ₹25 लाख तक के लोन पर सब्सिडी दी जाती है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 ने घर खरीदने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल की है। 4% ब्याज सब्सिडी जैसे लाभ मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर खरीदने का सपना साकार कर सकते हैं। यह योजना हर भारतीय के लिए ‘अपना घर’ का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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