
उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी 2025 से दोपहिया वाहन (बाइक-स्कूटी) चालकों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। “नो हेलमेट, नो फ्यूल” की इस पॉलिसी के तहत बाइक या स्कूटी चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यूपी परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का प्रचार करें और ग्राहकों को जागरूक करें। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है।
बाइक-स्कूटी वालों सावधान!
यूपी सरकार ने हेलमेट को अनिवार्य बनाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बाइक-स्कूटी से जुड़ी दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनना प्रमुख कारणों में शामिल है। पिछले साल नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 28 लाख से अधिक चालान काटे थे, जिनमें से 17 लाख सिर्फ हेलमेट न पहनने के थे। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कितनी कमी है। नए नियम के साथ प्रशासन चाहता है कि बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट पहनकर यात्रा करें।
पेट्रोल पंपों की भूमिका और जिम्मेदारी
इस पहल को सफल बनाने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को विशेष भूमिका निभानी होगी। उन्हें अपने स्टेशनों पर बड़े होर्डिंग लगाने होंगे और ग्राहकों को नियम के बारे में बताना होगा। अगर कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता है, तो पेट्रोल देने से इनकार करना होगा। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी सख्ती से नियमों का पालन करवाएंगी।
FAQs
- नया नियम कब से लागू होगा?
यह नियम 26 जनवरी 2025, गणतंत्र दिवस से प्रभावी होगा। - अगर हेलमेट नहीं है तो क्या होगा?
बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही, ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट सकती है। - क्या यह नियम पीछे बैठने वाले के लिए भी लागू है?
हां, बाइक या स्कूटी पर सवार हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। - नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा?
वर्तमान में हेलमेट न पहनने पर ₹1,000 का चालान काटा जाता है। नए नियम के बाद यह राशि बढ़ भी सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेने का संदेश देता है। हेलमेट न सिर्फ जुर्माने से बचाता है, बल्कि जान भी बचाता है। अगर हर नागरिक इस नियम का पालन करे, तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात संस्कृति सुधरेगी।