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अब खाताधारक खुद बदल सकेंगे ‘Date of exit’, पीएफ का पैसा निकालना और ट्रांसफर करना होगा आसान

EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे नौकरी छोड़ने के बाद अपनी 'Date of Exit' को स्वयं अपडेट करना आसान हो गया है। जानिए, इसका क्या असर होगा आपके PF ट्रांसफर और निकासी पर!

By Praveen Singh
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अब खाताधारक खुद बदल सकेंगे 'Date of exit', पीएफ का पैसा निकालना और ट्रांसफर करना होगा आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पोर्टल में एक अहम बदलाव किया है, जो पीएफ खाताधारकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब, कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद ‘Date of Exit’ (डीओई) को स्वयं अपडेट कर सकेंगे। इससे पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्व नियोक्ता पर निर्भर थी, लेकिन अब EPFO ने खाताधारकों को यह अधिकार दे दिया है कि वे अपनी ‘Date of Exit’ को खुद अपडेट कर सकें। यह बदलाव पीएफ ट्रांसफर या निकासी की प्रक्रिया को और सरल और तेज बना देगा।

‘Date of Exit’ फीचर का महत्व

पहले जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता था, तो उसे अपनी ‘Date of Exit’ दर्ज कराने के लिए अपने पिछले नियोक्ता पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अक्सर देरी हो जाती थी, जिसके कारण पीएफ का पैसा निकालने या ट्रांसफर करने में समय लगता था। अब, EPFO के नए नियमों के तहत कर्मचारियों को इस जानकारी को खुद अपडेट करने की अनुमति मिल गई है, जिससे प्रक्रिया और तेज हो गई है। हालांकि, यह अपडेट करने के बाद भी पैसे की निकासी या ट्रांसफर के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा, लेकिन इससे नौकरी बदलने के बाद किसी भी देरी को खत्म किया जा सकेगा।

नौकरी छोड़ने के बाद ‘Date of Exit’ अपडेट ऐसे करें

‘Date of Exit’ को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें। यह ध्यान रखें कि आपका UAN एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद, पोर्टल पर ‘मैनेज’ सेक्शन में जाकर ‘एग्जिट मार्क’ विकल्प पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन मेनू से अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ खाता नंबर चुनें। अब आपको नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरने का विकल्प मिलेगा। कारण में रिटायरमेंट या शॉर्ट सर्विस जैसे विकल्प दिए जाएंगे। इसके बाद, ‘रीक्वेस्ट ओटीपी’ पर क्लिक करें और आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ‘OK’ पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद आपको एक संदेश मिलेगा कि आपकी ‘Date of Exit’ आपके पीएफ खाते में सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है।

इस बदलाव का लाभ

अब, यदि आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपको अपने पिछले नियोक्ता से ‘Date of Exit’ अपडेट कराने का इंतजार नहीं करना होगा। इस सुविधा से आपको अपने पीएफ पैसे को जल्दी ट्रांसफर करने या निकालने में मदद मिलेगी। साथ ही, अगर आपकी ‘Date of Exit’ ठीक से अपडेट नहीं की जाती, तो EPFO आपको बेरोजगार मान सकता है और इस दौरान मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। ऐसे में यह बदलाव न केवल पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि यह टैक्स संबंधी समस्याओं से भी बचाएगा।

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(FAQs)

1. क्या मैं अपनी ‘Date of Exit’ खुद अपडेट कर सकता हूं?
जी हां, EPFO के नए नियमों के तहत आप अपनी ‘Date of Exit’ को खुद अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO के पोर्टल पर लॉग इन करके ‘एग्जिट मार्क’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।

2. क्या ‘Date of Exit’ को अपडेट करने के बाद पीएफ ट्रांसफर या निकासी तुरंत हो सकती है?
नहीं, ‘Date of Exit’ अपडेट करने के बाद आपको दो महीने का इंतजार करना होगा, तब जाकर आप पीएफ ट्रांसफर या निकासी का दावा कर सकते हैं।

3. अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख गलत भर दूं तो क्या होगा?
यदि आप अपनी ‘Date of Exit’ को गलत भरते हैं, तो यह आपकी नौकरी के रिकॉर्ड को गलत तरीके से अपडेट कर सकता है, जिससे EPFO आपको बेरोजगार मान सकता है और टैक्स संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

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