
एनपीएस (National Pension System-NPS) एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति योजना है, जिसे सरकार ने 2004 में शुरू किया था। यह योजना नागरिकों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित और नियमित आय का विकल्प प्रदान करती है। एनपीएस में निवेश के दो प्रकार होते हैं – टियर-1 और टियर-2। टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट है, जबकि टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट होता है। इस योजना में निवेशक को बाजार आधारित रिटर्न मिलता है, जो उसे रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन के रूप में मिलता है।
NPS अकाउंट होल्डर की मौत के बाद क्या कहता है नियम
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, यदि NPS अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि का 100% भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। यदि नॉमिनी पेंशन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो उसे एन्युटी खरीदने का विकल्प भी दिया जाता है। नॉमिनी को एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) का चयन करने के लिए एक फॉर्म भरना होता है, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होते हैं।
अगर अकाउंट होल्डर ने किसी को नॉमिनी नामांकित नहीं किया है, तो उसकी जमा की गई राशि उसके कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य को दी जाती है। इसके लिए परिवार को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) प्रस्तुत करना होता है, जिसे राज्य के रेवेन्यू विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद राशि परिवार को सौंप दी जाती है।
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नॉमिनेशन न होने पर क्या होता है?
यदि किसी खाताधारक ने अपने एनपीएस अकाउंट में नॉमिनी नामांकित नहीं किया है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य को जमा की गई राशि दी जाती है। इसके लिए परिवार को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिखाना होता है, जिसे वे संबंधित राज्य के रेवेन्यू विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत, जमा की गई राशि उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर दी जाती है।
नॉमिनी और उत्तराधिकारी को दस्तावेजों की जरूरत
NPS के तहत नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को राशि प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। इनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, KYC दस्तावेज़ और बैंक खाता प्रमाण शामिल होते हैं।
ये सभी दस्तावेज़ नॉमिनी को एक Death Withdrawal Form के साथ जमा करने होते हैं, जिसे www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी दस्तावेज़ों का सही तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है और फिर संबंधित राशि नॉमिनी या उत्तराधिकारी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
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FAQs
- क्या नॉमिनी को पेंशन का फायदा मिलेगा?
हां, अगर नॉमिनी पेंशन लेना चाहता है, तो उसे एन्युटी खरीदने का विकल्प दिया जाता है। - अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा?
यदि नॉमिनी नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को राशि दी जाएगी, इसके लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जरूरी होगा। - राशि प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, KYC दस्तावेज़, और बैंक खाता प्रमाण आवश्यक होते हैं।
एनपीएस एक सुरक्षित और मजबूत रिटायरमेंट योजना है, जो न केवल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है, बल्कि इसकी मृत्यु के बाद की प्रक्रिया भी पारदर्शी और संरचित है। अगर NPS अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी पूरी राशि का दावा कर सकता है और उसे पेंशन लेने के लिए एन्युटी खरीदने का भी विकल्प मिलता है।
यदि नॉमिनी नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी के पास जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार, NPS से जुड़ी मृत्यु के बाद की प्रक्रिया काफी सरल और स्पष्ट है, जिससे परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है।