Tax Free Income: सरकारी कर्मचारियों की 14 लाख तक की आय भी हो सकती है टैक्स फ्री

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो 14 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ सकता! सही तरीके से NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में निवेश कर सकते हैं बड़ा टैक्स बेनिफिट। जानिए कैसे करें निवेश, किन सेक्शनों के तहत मिलेगी छूट और क्या कहता है नया टैक्स नियम!

By Praveen Singh
Published on
Tax Free Income: सरकारी कर्मचारियों की 14 लाख तक की आय भी हो सकती है टैक्स फ्री
Tax Free Income: टैक्स फ्री इनकम

सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। साथ ही, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, जिससे कुल मिलाकर 12.75 लाख रुपये की आमदनी टैक्स-फ्री हो जाती है। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी NPS में निवेश करते हैं, तो वे अपनी सालाना 14 लाख रुपये की आय को भी टैक्स-फ्री कर सकते हैं।

कैसे टैक्स फ्री होगी 14 लाख रुपये की आय?

नई टैक्स रिजीम में आमतौर पर ज्यादातर कटौतियों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन सेक्शन 80CCD (2) के तहत NPS में एंप्लॉयर (नियोक्ता) द्वारा किए गए योगदान पर डिडक्शन का लाभ अभी भी मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, यह डिडक्शन उनके बेसिक सैलरी और डीए (Dearness Allowance) का 14% तक हो सकता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10% है।

यह भी देखें: 400 दिनों वाली इस FD स्कीम से निवेशकों को होगा जबरदस्त फायदा

टैक्स फ्री इनकम की पूरी कैलकुलेशन

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सालाना आय 14 लाख रुपये है, तो इसमें से उनके बेसिक सैलरी + डीए का हिस्सा लगभग 9.80 लाख रुपये होगा।

  • इस 9.80 लाख रुपये का 14% = ₹1,37,200 जो NPS के टियर-1 खाते में जमा किया जा सकता है।
  • कुल आय में से NPS योगदान घटाने पर टैक्सेबल इनकम = ₹12.63 लाख (₹14,00,000 – ₹1,37,200)।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 घटाने के बाद बची इनकम = ₹11.88 लाख।
  • नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 14 लाख रुपये की इनकम भी टैक्स-फ्री हो सकती है।

सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सीमा

सरकार ने सेक्शन 80CCD (2) के तहत NPS निवेश की सीमा अलग-अलग तय की है, सरकारी कर्मचारी अपने बेसिक + डीए का 14% तक एंप्लॉयर योगदान से निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारी अपने बेसिक + डीए का 10% तक एंप्लॉयर योगदान से निवेश कर सकते हैं।

यह डिडक्शन सिर्फ एंप्लॉयर के माध्यम से किए गए योगदान पर मिलेगा। अगर कर्मचारी खुद से NPS खाते में योगदान करते हैं, तो उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को यह सुविधा तभी मिलेगी, जब उनके एंप्लॉयर NPS में योगदान करने को तैयार होंगे।

यह भी देखें: Post ऑफिस में करें 2 लाख रुपये की FD, मिलेगा इतना लाभ

यह भी देखें True Balance Personal Loan: ₹5000 से 1.25 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिलेगा इस App से

True Balance Personal Loan: ₹5000 से 1.25 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिलेगा इस App से

FAQs

1. क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी 14 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं?
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा थोड़ी कम होगी क्योंकि उन्हें NPS में अधिकतम बेसिक + डीए का 10% तक का ही डिडक्शन मिलेगा।

2. क्या NPS में किया गया व्यक्तिगत योगदान भी इस डिडक्शन में शामिल होगा?
नहीं, यह डिडक्शन सिर्फ एंप्लॉयर द्वारा किए गए योगदान पर ही लागू होता है।

3. क्या यह लाभ पुरानी टैक्स रिजीम में भी उपलब्ध है?
जी हां, पुरानी टैक्स रिजीम में भी सेक्शन 80CCD (2) के तहत यह लाभ उपलब्ध था, लेकिन नई टैक्स रिजीम में कटौतियों की संख्या कम कर दी गई है।

4. अगर मेरी आय 15 लाख रुपये है, तो क्या मैं भी टैक्स-फ्री हो सकता हूं?
अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपये है, तो आप NPS और स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को 12 लाख रुपये के करीब ला सकते हैं, जिससे आपका टैक्स बोझ काफी कम हो जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 लाख रुपये की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का यह तरीका बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। NPS में एंप्लॉयर योगदान के माध्यम से निवेश कर और स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाकर, नई टैक्स रिजीम में पूरी 14 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री बनाया जा सकता है।

यह भी देखें Old Electricity Meter: पुराने बिजली मीटर से कम आएगा बिजली बिल? यहाँ देखें हैरान करने वाली सच्चाई

Old Electricity Meter: पुराने बिजली मीटर से कम आएगा बिजली बिल? यहाँ देखें हैरान करने वाली सच्चाई

Leave a Comment

Join our Whatsapp Group