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PF कटने से हर महीने मिलेगी पेंशन! जानिए कितने साल की नौकरी के बाद बनता है हक?

अगर आपकी सैलरी से Provident Fund (PF) कटता है, तो आपको नौकरी के बाद हर महीने पेंशन का लाभ मिल सकता है! EPFO के नियमों के मुताबिक कितने साल नौकरी करने पर बनता है पेंशन पाने का अधिकार, कितना मिलेगा पेंशन अमाउंट और किन कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा? जानिए पूरी डिटेल!

By Praveen Singh
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PF कटने से हर महीने मिलेगी पेंशन! जानिए कितने साल की नौकरी के बाद बनता है हक?
PF कटने से हर महीने मिलेगी पेंशन!

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपनी कमाई का एक हिस्सा सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करते हैं। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि (PF) एक शानदार विकल्प साबित होता है, जिसमें न केवल बेहतरीन रिटर्न मिलता है बल्कि कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत पेंशन का लाभ भी मिलता है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन मिलती रहे।

PF कटने से हर महीने मिलेगी पेंशन

हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी लगातार 10 वर्षों तक नौकरी करता है, तो वह EPS पेंशन का पात्र बन जाता है। इस लेख में हम इसी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि PF कटने से हर महीने पेंशन कैसे मिलती है।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) क्या है?

कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme – EPS) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे EPFO द्वारा नवंबर 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होती है जो EPF खाते के सदस्य हैं और जिनकी सैलरी से PF कटता है।

EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि, 9 साल 6 महीने या उससे अधिक की सेवा को भी 10 साल की सेवा के रूप में गिना जाता है, लेकिन यदि सेवा अवधि 9 साल 6 महीने से कम है, तो कर्मचारी पेंशन का पात्र नहीं बनता और उसे जमा राशि निकालनी होती है।

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PF कटौती और पेंशन की गणना कैसे होती है?

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा PF के रूप में कटता है। यह कटौती कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से की जाती है।

  • कर्मचारी के वेतन का 12% प्रतिमाह PF खाते में जमा होता है।
  • नियोक्ता का योगदान 12% होता है, जिसमें से
    • 8.33% EPS खाते में जमा होता है (अधिकतम ₹15,000 के बेसिक वेतन पर)
    • 3.67% EPF खाते में जमा किया जाता है

इस प्रकार, कर्मचारी के PF खाते में नियमित रूप से राशि जमा होती रहती है, और यदि सेवा अवधि 10 साल पूरी हो जाती है, तो वह रिटायरमेंट के बाद EPS पेंशन पाने का पात्र हो जाता है।

क्या नौकरी में गैप होने पर भी पेंशन मिलती है?

यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल की लगातार नौकरी नहीं की है लेकिन उसने कुल 10 साल की सेवा विभिन्न कंपनियों में की है, तो भी वह EPS पेंशन का हकदार होता है। इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी अपने UAN (Universal Account Number) को एक ही बनाए रखे।

यदि UAN नंबर एक ही है और PF का पूरा योगदान उसी खाते में दिखाई दे रहा है, तो कर्मचारी नौकरी बदलने के बावजूद भी 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर EPS पेंशन पाने का हकदार होगा। हालांकि, यदि दो नौकरियों के बीच लंबा अंतराल है और UAN बदल जाता है, तो इसे एक नई सेवा के रूप में गिना जाएगा और पेंशन के लिए फिर से 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

EPS के तहत मिलने वाले पेंशन के प्रकार

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) केवल कर्मचारी को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की पेंशन दी जाती है—

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  • नियमित पेंशन – 10 साल की सेवा पूरी करने पर 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन।
  • विधवा पेंशन – कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को मिलने वाली पेंशन।
  • बाल पेंशन – कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों को मिलने वाली पेंशन।
  • अनाथ पेंशन – यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और माता-पिता दोनों नहीं हैं, तो बच्चों को पेंशन दी जाती है।
  • विकलांगता पेंशन – यदि कर्मचारी पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना भी पेंशन मिल सकती है।

58 साल के बाद पेंशन कैसे बढ़ती है?

यदि कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में पेंशन लेने के बजाय 60 साल तक इंतजार करता है, तो उसे हर साल 4% की अतिरिक्त पेंशन वृद्धि मिलती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई कर्मचारी दो साल तक पेंशन टालता है, तो उसकी मासिक पेंशन में 8% की बढ़ोतरी होगी।

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FAQs

Q1: EPS पेंशन के लिए कितनी न्यूनतम सेवा आवश्यक है?
EPS पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है।

Q2: क्या नौकरी बदलने पर नया UAN लेना जरूरी है?
नहीं, यदि आप अपनी पूरी सेवा को एक ही UAN से जोड़ते हैं तो EPS पेंशन के लिए अर्हता बनाए रख सकते हैं।

Q3: यदि मेरी नौकरी 9 साल 6 महीने की रही है, तो क्या मैं पेंशन का हकदार हूं?
हां, EPFO के नियमों के अनुसार 9 साल 6 महीने की सेवा को 10 साल के रूप में गिना जाता है।

Q4: क्या EPS पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है?A: हां, यदि आप 58 साल की उम्र के बजाय 60 साल से पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपको हर साल 4% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

Q5: क्या EPS की राशि निकाली जा सकती है?
यदि आपकी सेवा 10 साल से कम की है, तो आप EPS की राशि निकाल सकते हैं, लेकिन 10 साल या अधिक की सेवा के बाद केवल मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

EPS पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी को आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है, और यदि वह 60 साल तक पेंशन टालता है, तो उसे अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।

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