उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। योगी सरकार द्वारा पेश की गई इस योजना का नाम ‘यूपी एकमुश्त समाधान योजना’ (UP Ekmusht Samadhan Yojna) है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों के समाधान के साथ उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देना है। योजना के अंतर्गत, घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% छूट दी जाएगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
UP वालों को बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत
इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने बकाया बिजली बिल का 30% हिस्सा जमा करना होगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिनका बिजली बिल 30 सितंबर 2024 तक बकाया है। योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
इस राहत योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण की शुरुआत 15 दिसंबर 2024 से हुई, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। दूसरे चरण में उपभोक्ता 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा चरण 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।
सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं के बकाया बिलों का स्थायी समाधान करना है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत सरचार्ज पर 100% छूट देकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले उपभोक्ता को अपनी पहचान प्रमाणित करते हुए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय बकाया बिल की 30% राशि जमा करनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण और भुगतान को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने समय पर पंजीकरण कराया है। इसलिए, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठाएं।
पूरी तरह से सरचार्ज माफी
योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी। यह छूट उन उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक फायदेमंद है जो लंबे समय से अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और भारी सरचार्ज का सामना कर रहे थे। योजना से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
FAQs
1. योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
योजना का लाभ वे घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिजली बिल 30 सितंबर 2024 तक बकाया है।
2. क्या व्यावसायिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू है।
3. पंजीकरण के लिए क्या दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को पहचान पत्र और पिछला बिजली बिल जमा करना होगा।
4. अगर पंजीकरण की समय सीमा छूट जाए तो क्या होगा?
अगर उपभोक्ता समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो वे योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
‘यूपी एकमुश्त समाधान योजना’ (UP Ekmusht Samadhan Yojna) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन पहल है जो उन्हें बिजली बिल के बोझ से राहत देगी। समय पर पंजीकरण और 30% भुगतान के साथ, उपभोक्ता सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं और अपने वित्तीय भार को कम कर सकते हैं।