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Post Office Savings Account: अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाए तो अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होगा? जानें कैसे करें क्लेम

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के बाद पैसों का क्लेम कैसे करें? जानें नॉमिनेशन और बिना नॉमिनेशन की स्थिति में क्लेम प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। जरूरी दस्तावेज़, कानूनी प्रमाण और समयसीमा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।

By Praveen Singh
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Post Office Savings Account: अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाए तो अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होगा? जानें कैसे करें क्लेम

Post Office Savings Account, खासकर छोटे शहरों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, एक सुरक्षित और विश्वसनीय बचत का तरीका बना हुआ है। यह अकाउंट प्राइवेट बैंकों की तरह काम करता है, लेकिन यदि किसी कारणवश अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होता है? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की क्लेम प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट में पड़े पैसों को कैसे क्लेम किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया में किन-किन कागजात की आवश्यकता होती है।

खाते में पड़े पैसे कैसे करें क्लेम?

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के खाताधारक की मृत्यु के बाद क्लेम करने के लिए दो प्रमुख स्थितियां हो सकती हैं – नॉमिनी का होना या नॉमिनी का न होना। इन दोनों ही स्थितियों में क्लेम प्रक्रिया अलग-अलग होती है, और आपको विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।

नॉमिनेशन की स्थिति में क्लेम प्रक्रिया

यदि अकाउंटहोल्डर ने अपने अकाउंट के लिए किसी नॉमिनी का चयन किया है, तो नॉमिनी को क्लेम करने के लिए कुछ सरल प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। नॉमिनी को निम्नलिखित दस्तावेज़ पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने होंगे:

  1. नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म,
  2. डेथ सर्टिफिकेट,
  3. KYC (Know Your Customer) दस्तावेज़।

नॉमिनी को इन दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद, पोस्ट ऑफिस द्वारा क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा। हालांकि, अगर अकाउंट में राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो इस मामले में कानूनी प्रमाण जैसे प्रॉबेट ऑफ विल (वसीयत की प्रामाणिकता) या सक्सेशन सर्टिफिकेट (विरासत का प्रमाण) भी प्रस्तुत करना होता है।

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नॉमिनेशन न होने की स्थिति में क्लेम प्रक्रिया

अगर अकाउंटहोल्डर ने नॉमिनी का चयन नहीं किया था, तो क्लेम प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। ऐसी स्थिति में, क्लेम फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  1. डेथ सर्टिफिकेट,
  2. एनेक्सचर-1 (लेटर ऑफ इंडेम्निटी),
  3. एनेक्सचर-2 (ऐफिडेविट),
  4. एनेक्सचर-3 (लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ऐफिडेविट),
  5. क्लेम करने वाले का KYC दस्तावेज़,
  6. डिपोनेंट्स, विटनेस, और श्योरिटीज़।

यदि अकाउंट में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि है, तो इसके साथ आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि नॉमिनेशन नहीं है और क्लेम करने की राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो इस क्लेम का सेटलमेंट अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के छह महीने बाद ही किया जाएगा।

क्लेम प्रक्रिया में समय और कानूनी दस्तावेज़

पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट का क्लेम करते वक्त समय और कानूनी दस्तावेज़ों का बहुत महत्व होता है। यदि राशि 1 लाख रुपये तक है, तो मामूली दस्तावेज़ों के साथ क्लेम सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन राशि बढ़ने के साथ, दस्तावेज़ों की संख्या और उनकी वैधता की जांच भी कड़ी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप सही दस्तावेज़ों के साथ ही क्लेम प्रक्रिया में हिस्सा लें, ताकि कोई भी अनावश्यक देरी न हो।

(FAQs)

  1. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का नॉमिनी कैसे बनाया जाता है?
    नॉमिनी बनाने के लिए आपको अकाउंट खोलते समय या बाद में नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है।
  2. क्या नॉमिनेशन न होने पर पैसे क्लेम नहीं किए जा सकते?
    नॉमिनेशन न होने पर भी अकाउंट का पैसा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक दस्तावेज़ और कानूनी प्रमाण की आवश्यकता होगी।
  3. कितनी राशि तक क्लेम फॉर्म के साथ दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होती?
    यदि अकाउंट में 1 लाख रुपये तक की राशि है, तो सामान्य दस्तावेज़ों से क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता है।

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