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Public Holiday: 21 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद

21 दिसंबर को पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के चलते सरकारी, निजी कर्मचारियों और स्कूलों को मिलेगी विशेष छुट्टी। जानें, ‘ड्राई डे’, विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगन और मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए हैं। कहीं आप तो नहीं प्रभावित? पूरी जानकारी के लिए पढ़ें

By Praveen Singh
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Public Holiday: 21 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद
Public Holiday: 21 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 21 दिसंबर 2024 को होने वाले नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के मद्देनज़र सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। यह छुट्टी परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत उन सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी, जहां चुनाव हो रहे हैं। इसके तहत, सरकारी और निजी कर्मचारियों को मतदान करने के लिए विशेष छुट्टियां प्रदान की जाएंगी, ताकि वे अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सकें।

21 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

चुनाव आयोग ने इस कदम का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना और कर्मचारियों को मतदान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना बताया है। इस निर्णय से न केवल सरकारी कर्मचारियों को, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी अपने वोट डालने का अवसर मिलेगा, बशर्ते वे संबंधित नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों के मतदाता हों।

सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो सरकारी और निजी कर्मचारी इन नगर निकायों के मतदाता हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि वे अपनी कार्यस्थल से चुनाव क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकें। विशेष छुट्टी का यह कदम चुनाव आयोग द्वारा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और मतदान प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है, उन सभी में 21 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए उठाया गया है। ऐसे स्कूलों में, जो मतदान केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, विद्यार्थियों को अवकाश दिया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और स्कूलों में चुनाव कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके।

पंजाब के किन जिलों में होंगे चुनाव?

21 दिसंबर को पंजाब के पांच नगर निगमों और 44 नगर परिषदों व नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। इन निकायों में मतदान करने के लिए प्रदेशभर के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे, वे हैं: अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में फैले 44 नगर परिषद और नगर पंचायतों में भी मतदान होगा।

यह चुनाव पंजाब में स्थानीय शहरी निकायों के लिए होने जा रहे हैं, और इस दिन नागरिकों को मतदान करने का अवसर मिलेगा। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे, और चुनाव आयोग की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

चुनाव के दिन ‘ड्राई डे’ की घोषणा

चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन 21 दिसंबर को उन क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ की घोषणा की है, जहां मतदान हो रहा है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह कदम चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने 21 दिसंबर को निर्धारित सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय इस कारण लिया गया है कि 21 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया चल रही होगी और छात्रों को परीक्षा में बैठने के बजाय मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालयों ने छात्रों को नई परीक्षा तिथियों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करने की सलाह दी है।

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मतदान प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

चुनाव आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें विशेष छुट्टियां देना, सरकारी और निजी कर्मचारियों को मतदान का अवसर देना, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा और मतदान जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक नागरिक अपने वोट का उपयोग करें और चुनाव प्रक्रिया में भाग लें।

पंजाब राज्य में हो रहे इन चुनावों में मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का सहारा लिया गया है, ताकि लोग अपने मतदान का सही तरीके से प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं।

FAQs

1. क्या 21 दिसंबर 2024 को पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेगा?
हाँ, पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 21 दिसंबर 2024 को नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के चलते सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में लागू होगा, जहां चुनाव हो रहे हैं।

2. 21 दिसंबर को सरकारी और निजी कर्मचारियों को क्या छुट्टी मिलेगी?
हां, जिन सरकारी और निजी कर्मचारियों के चुनाव क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, उन्हें विशेष छुट्टी दी जाएगी, ताकि वे मतदान कर सकें। यह कदम कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के मतदान का अवसर देने के लिए उठाया गया है।

3. स्कूलों में 21 दिसंबर को छुट्टी क्यों रहेगी?
21 दिसंबर को जिन स्कूलों का उपयोग चुनाव केंद्र के रूप में किया जाएगा, उन स्कूलों में छुट्टी रहेगी। यह चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए किया गया है।

4. 21 दिसंबर को पंजाब के कौन से नगर निगमों में चुनाव होंगे?
21 दिसंबर को पंजाब के पांच नगर निगमों—अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा—में चुनाव होंगे। इसके अलावा, 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे।

5. क्या 21 दिसंबर को शराब पर प्रतिबंध होगा?
हां, 21 दिसंबर को पंजाब के उन क्षेत्रों में, जहां चुनाव हो रहे हैं, ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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