
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) भारतीय पोस्ट ऑफिस की एक बेहद लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश योजना है, जिसे खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना निवेशकों को उनके पैसे की सुरक्षा के साथ-साथ शानदार रिटर्न और इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ देती है। SCSS में निवेश शुरू करना बेहद आसान है, जिसमें आप सिर्फ 1000 रुपये से अपना खाता खोल सकते हैं।
अकाउंट खोलने के नियम और पात्रता
SCSS में खाता खोलने के लिए 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग योग्य हैं। हालांकि, रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी 50-60 साल की उम्र में भी इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। खाता सिंगल या ज्वाइंट (पति-पत्नी) के नाम से खोला जा सकता है। ज्वाइंट खाते में नियंत्रण पहले खाता धारक के पास रहता है।
यदि निवेश पर प्राप्त कुल ब्याज वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है, तो यह टैक्स योग्य होगा और टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। हालांकि, यदि आप फॉर्म 15G/15H जमा करते हैं और आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
निवेश की प्रक्रिया
SCSS में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। यदि कोई निवेशक तय सीमा से अधिक राशि जमा करता है, तो वह राशि तुरंत लौटा दी जाती है। इस योजना में वर्तमान ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष है, जो तिमाही आधार पर देय होती है।
ध्यान रखें कि यदि आप ब्याज की राशि को तिमाही अवधि के दौरान क्लेम नहीं करते हैं, तो उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा।
मेच्योरिटी और खाता बंद करने की प्रक्रिया
SCSS खाता 5 साल में मेच्योर होता है। मेच्योरिटी के बाद आप चाहें तो खाता बंद कर सकते हैं या इसे 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। यदि खाता धारक की मेच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो खाते में जमा राशि पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी।
समय से पहले खाता बंद कराने पर पोस्ट ऑफिस की शर्तों के अनुसार पेनल्टी लगाई जा सकती है।
(FAQs)
Q1: SCSS में न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा क्या है?
Ans: न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।
Q2: SCSS खाता कौन खोल सकता है?
Ans: 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति और 50-60 साल के रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी खाता खोल सकते हैं।
Q3: SCSS में ब्याज दर कितनी है?
Ans: वर्तमान में SCSS पर 8.20% वार्षिक ब्याज मिलता है।
Q4: क्या SCSS निवेश पर टैक्स छूट मिलती है?
Ans: हां, इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
Q5: क्या मैं SCSS खाता समय से पहले बंद कर सकता हूं?
Ans: हां, लेकिन समय से पहले बंद करने पर पेनल्टी लागू होगी।