इस SIP से बनेंगे 1 करोड़            

बिजली बिलों में 30 करोड़ की सब्सिडी, लोगों ने कर दी हेराफेरी, अब होगी दोगुनी वसूली..

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले, जानें कौन-कौन मिलेगा इस योजना का लाभ और क्या हैं इसके नए नियम! साथ ही, जानें दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। यह जानकारी जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है!

By Praveen Singh
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बिजली बिलों में 30 करोड़ की सब्सिडी, लोगों ने कर दी हेराफेरी, अब होगी दोगुनी वसूली..

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में बिजली बिल में सब्सिडी योजना को लेकर कुछ अहम फैसले लिए। राज्य में बिजली के दामों में राहत देने के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, मैदानी क्षेत्रों में 1 किलोवाट तक का कनेक्शन और 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवारों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। जबकि हिम आच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

30 करोड़ रुपये सब्सिडी वितरित

अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है, जिससे आम लोगों को बिजली के बिल में राहत मिल रही है। यह पहल राज्य में बिजली बिलों की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के रूप में देखी जा रही है।

योजना में आई ये अनियमितताएँ

हालांकि, योजना का फायदा उठाने में कुछ अनियमितताएँ भी सामने आई हैं। राज्य सरकार ने बताया कि कुछ परिवारों ने एक ही घर में अलग-अलग कनेक्शन लेकर इस योजना का दुरुपयोग करने की कोशिश की। उदाहरण स्वरूप, एक ही परिवार ने तीन कनेक्शन लेकर हर कनेक्शन पर सब्सिडी लेने का प्रयास किया, जो कि योजना की भावना के विपरीत है। ऐसी स्थितियों में अब दोगुनी राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने हिमाच्छादित क्षेत्रों के निर्धारण की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों के स्तर पर सौंपने का फैसला किया है, ताकि योजना का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस निर्णय के बाद, जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इन क्षेत्रों का निर्धारण करने की अधिकृतता प्राप्त होगी। यह कदम योजना को सही ढंग से लागू करने और दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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FAQs

1. इस योजना से कौन-कौन लाभ उठा सकता है?
इस योजना से मैदानी क्षेत्रों में 1 किलोवाट तक कनेक्शन और 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले, तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं।

2. क्या योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है?
जी हां, योजना का दुरुपयोग देखा गया है, जहां कुछ परिवारों ने एक ही घर में अलग-अलग कनेक्शन लेकर इसका फायदा उठाने की कोशिश की। ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया जाएगा।

3. हिमाच्छादित क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा?
अब हिमाच्छादित क्षेत्रों का निर्धारण जिलाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, ताकि योजना का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

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