Tax Free Income: किस प्रकार की इनकम पर नहीं देना होता है टैक्स, जानें नियम की पूरी जानकारी

शादी के गिफ्ट्स, विरासत में मिली संपत्ति, और लाइफ इंश्योरेंस जैसी इनकम पर टैक्स छूट का पूरा फायदा उठाइए। जानिए सरकार के नियम और स्मार्ट तरीके, जिससे आप टैक्स में बड़ी बचत कर सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है!

By Praveen Singh
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Tax Free Income: किस प्रकार की इनकम पर नहीं देना होता है टैक्स, जानें नियम की पूरी जानकारी
Tax Free Income

हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाने के उपाय ढूंढता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आय ऐसी होती हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आतीं? इन्हें Tax Free Income कहा जाता है। यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे आप अपनी आय पर टैक्स की अनावश्यक देनदारी से बच सकते हैं।

Tax Free Income

अगर आपको माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से संपत्ति, नकदी, या जेवरात विरासत में मिलते हैं, तो उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। वसीयत के माध्यम से प्राप्त दौलत भी टैक्स फ्री होती है। हालांकि, यदि उस संपत्ति से आपको आय होती है, जैसे किराया या अन्य लाभ, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। इस प्रकार, विरासत में मिली संपत्ति के उपयोग पर नजर रखना जरूरी है।

पार्टनरशिप फर्म से मिला मुनाफा

यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हैं, तो आपको फर्म के मुनाफे में जो हिस्सा मिलता है, वह Tax Free Income होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पहले ही अपने मुनाफे पर टैक्स अदा कर चुकी होती है। लेकिन, यदि आपको फर्म से सैलरी या अन्य लाभ मिलते हैं, तो उन पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। यह छूट केवल फर्म के मुनाफे तक ही सीमित है।

शादी में मिलने वाले उपहार

शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स Tax Free Income होते हैं। हालांकि, यह छूट तभी मान्य है जब गिफ्ट आपको शादी के आसपास के समय में मिले हों। अगर गिफ्ट की वैल्यू ₹50,000 से अधिक हो, तो टैक्स देय होगा। शादी के अवसर पर मिलने वाले गिफ्ट्स को सही तरीके से डिक्लेयर करना भी जरूरी है ताकि आप अनावश्यक टैक्स से बच सकें।

शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिला रिटर्न

यदि आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो बेचने पर ₹1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। हालांकि, इससे अधिक रिटर्न पर LTCG टैक्स लगेगा। यह नियम निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए है और इससे आपको सही योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी की रकम

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम या मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह Tax Free Income होती है, लेकिन एक शर्त है। पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में यह सीमा 15 प्रतिशत तक हो सकती है। यह नियम आपके बीमा निवेश को सुरक्षित और फायदेमंद बनाता है।

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FAQs

1. क्या विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगता है?
नहीं, लेकिन संपत्ति से होने वाली आय पर टैक्स देय होगा।

2. शादी में मिले गिफ्ट्स को टैक्स फ्री कैसे माना जाता है?
शादी के आस-पास मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता, बशर्ते उनकी वैल्यू ₹50,000 से कम हो।

3. क्या म्यूचुअल फंड के सभी रिटर्न टैक्स फ्री हैं?
नहीं, ₹1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। इससे अधिक रिटर्न पर LTCG टैक्स लगेगा।

4. जीवन बीमा मैच्योरिटी पर टैक्स कब लगता है?
जब पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तब अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा।

Tax Free Income के इन नियमों को समझना और लागू करना न केवल आपकी टैक्स देनदारी को कम करता है, बल्कि आपकी वित्तीय योजना को भी मजबूत बनाता है। इन नियमों का सही उपयोग करके आप अपनी आय पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं।

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