
कार खरीदना सिर्फ एक लक्जरी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन भी है। अगर सही प्लानिंग की जाए, तो नई कार खरीदते समय इनकम टैक्स में अच्छी-खासी बचत की जा सकती है। खासतौर पर बिजनेसमैन, सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके हैं, जिनकी मदद से वे टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं।
बिजनेसमैन और सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स बचत
अगर आप बिजनेस करते हैं या सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल (फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील आदि) हैं, तो आप कार को अपने बिजनेस एसेट में शामिल कर सकते हैं और इससे जुड़े कई खर्चों पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
बिजनेस एक्सपेंस के रूप में क्लेम करें: अगर आप अपनी कार को बिजनेस पर्पज के लिए उपयोग करते हैं, तो उसे बिजनेस खर्चों में दिखाकर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कार के इस्तेमाल से जुड़े सभी डॉक्युमेंट्स और रसीदें संभालकर रखी जाएं।
डेप्रिसिएशन डिडक्शन का फायदा उठाएं: हर साल कार की वैल्यू घटती है, जिसे डेप्रिसिएशन (Depreciation) कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत बिजनेसमैन अपनी कार पर डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर कार का उपयोग विशेष बिजनेस कार्यों के लिए हो रहा है, तो उच्च दर पर डेप्रिसिएशन का लाभ लिया जा सकता है।
पेट्रोल-डीजल और मेंटेनेंस खर्च पर छूट: यदि कार मुख्य रूप से बिजनेस उपयोग के लिए है, तो उसके ईंधन खर्च, रिपेयरिंग, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस पर खर्च को बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दिखाकर इनकम टैक्स में राहत ली जा सकती है।
अगर आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया है और वह बिजनेस उपयोग में आ रही है, तो लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। यह छूट आपके कुल टैक्सेबल इनकम को कम कर सकती है। अगर आपकी सालाना आय ₹10 लाख है और आपने कार लोन पर ₹25,000 ब्याज दिया है, तो टैक्स सिर्फ ₹9,75,000 की इनकम पर लगेगा।
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इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर टैक्स छूट: सेक्शन 80EEB
सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स छूट प्रदान करती है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो लोन के ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- यह लाभ केवल उन्हीं लोन पर मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिए गए हैं।
- यह छूट केवल इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को मिलती है, कंपनियों या पार्टनरशिप फर्म को नहीं।
GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा
अगर आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड है, तो कार खरीदने पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, यह फायदा केवल उन गाड़ियों पर मिलेगा जो माल ढुलाई (Goods Transportation), पैसेंजर ट्रांसपोर्ट (Passenger Transport) या ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए उपयोग की जा रही हैं।
सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए टैक्स बचत के विकल्प
अगर आप नौकरीपेशा (Salaried Employee) हैं, तो भी कार खरीदने और मेंटेनेंस पर कुछ खास टैक्स छूट के फायदे ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको ऑफिस उपयोग के लिए कार उपलब्ध कराती है और उसका मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी, ईंधन आदि का खर्च कंपनी वहन करती है, तो यह आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है।
अगर आप कार को अपने एंप्लॉयर से लीज (Lease) पर लेते हैं, तो आपकी सैलरी से कटने वाली लीज अमाउंट प्री-टैक्स बेसिस पर घटती है। इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी कम होती है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी ₹12 लाख है और कार लीज का खर्च ₹1.5 लाख सालाना है, तो टैक्स सिर्फ ₹10.5 लाख की इनकम पर लगेगा।
पुरानी कार बेचने पर इनकम टैक्स बचत
अगर आप पुरानी कार बेचकर नई कार खरीद रहे हैं, तो भी इनकम टैक्स बचाने के कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं।
कैपिटल गेन टैक्स से बचाव: अगर पुरानी कार आपके बिजनेस के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी और आपने उसे लाभ में बेचा, तो उस लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। हालांकि, यदि आप उस रकम से नई कार खरीदते हैं, तो इस टैक्स को बचाया जा सकता है।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट: अगर कार को बिजनेस संपत्ति के रूप में दिखाया गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है।
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FAQs
Q1. क्या सैलरीड एम्प्लॉई कार खरीदने पर टैक्स बचा सकते हैं?
हाँ, यदि कंपनी कार उपलब्ध कराती है या आप कार लीज प्लान लेते हैं, तो टैक्स बचाया जा सकता है।
Q2. क्या बिजनेस के लिए खरीदी गई कार पर 100% टैक्स छूट मिल सकती है?
नहीं, लेकिन कार पर होने वाले खर्चों जैसे डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, लोन के ब्याज आदि को बिजनेस खर्च में दिखाकर टैक्स कम किया जा सकता है।
Q3. इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर टैक्स में कितना फायदा मिलेगा?
सेक्शन 80EEB के तहत EV लोन के ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है।
Q4. पुरानी कार बेचने पर टैक्स देना होगा?
अगर कार बिजनेस की संपत्ति थी और उसे लाभ में बेचा, तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन नई कार खरीदने से इसे बचाया जा सकता है।
अगर सही प्लानिंग और नियमों की जानकारी हो, तो कार खरीदने के साथ-साथ इनकम टैक्स में भी बचत की जा सकती है। बिजनेसमैन, सेल्फ-एम्प्लॉयड और सैलरीड प्रोफेशनल्स अपने-अपने तरीके से इनकम टैक्स में राहत पा सकते हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और GST इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी सुविधाएं आपके फाइनेंशियल प्लान को मजबूत कर सकती हैं।