
हरियाणा सरकार ने नए साल से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से मासिक पेंशन 3000 रुपये से कम मिलती है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहारा प्रदान करना और उन्हें अधिक पेंशन (Pension) करना है। इस योजना के तहत, सरकार बुजुर्ग सम्मान भत्ता (Elderly Respect Allowance) प्रदान किया जाता है।
कर्मचारियों को मिलेगा अधिक पेंशन का लाभ
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त Pension भत्ता देने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें ईपीएफ से 3000 रुपये मासिक से कम पेंशन प्राप्त होती है।
यदि किसी कर्मचारी को 1000 रुपये मासिक Pension मिलती है, तो राज्य सरकार अतिरिक्त 2000 रुपये बुजुर्ग सम्मान भत्ते के रूप में देगी। वहीं, जिन कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक Pension मिलती है, उन्हें 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन राशि 3000 रुपये सुनिश्चित की जाएगी।
कैसे और किसे मिलेगा लाभ?
हरियाणा में विभिन्न विभागों और बोर्डों, जैसे एचएमटी (HMT) और एमआईटीसी (MITC), के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनकी ईपीएफ पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग सम्मान भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
लाभ पाने के लिए पात्र कर्मचारियों को सिटीजन आईडी और फैमिली आईडी ऑपरेटर्स (Family ID Operators) की सहायता से meraparivar.haryana.gov.in पर आवेदन करना होगा। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग (Citizen Resource Information Department) का फील्ड कोऑर्डिनेटर इस आवेदन को तुरंत सत्यापित करेगा। सत्यापन के बाद पात्र कर्मचारियों के बैंक खातों में अतिरिक्त पेंशन राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी।
खट्टर सरकार की योजना को नायब सैनी सरकार ने किया लागू
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बजट में किए गए उस वादे का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन में लाने का ऐलान किया था। नायब सैनी सरकार ने इस योजना को लागू कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत प्रदान की है।
सरकार का कहना है कि भविष्य में Old Age Pension की राशि बढ़ाई जाएगी, जिससे ईपीएफ पेंशनभोगियों की पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करेगी।
योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी
हरियाणा सरकार की इस पहल के तहत Pension में वृद्धि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। इस योजना के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रखा गया है। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ तुरंत और पारदर्शी तरीके से मिले।
FAQs
1. बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना क्या है?
बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके तहत उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिन्हें ईपीएफ से 3000 रुपये मासिक से कम Pension मिलती है।
2. इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के वे सेवानिवृत्त कर्मचारी ले सकते हैं, जिनकी ईपीएफ Pension 3000 रुपये मासिक से कम है।
3. आवेदन कैसे करना होगा?
पात्र कर्मचारी meraparivar.haryana.gov.in पर सिटीजन आईडी और फैमिली आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल और सरल है।
4. बुजुर्ग सम्मान भत्ते की राशि क्या होगी?
यदि पेंशन 1000 रुपये है, तो 2000 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। वहीं, 2000 रुपये Pension पाने वालों को 1000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस प्रकार, न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये होगी।
5. योजना के तहत Pension वृद्धि कब से लागू होगी?
सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन वृद्धि योजना का लाभ आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मिलने लगेगा।