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बिजली बिल में चाहिए सबसे ज्यादा छूट, तो करें ये काम, खुद बिजली विभाग ने बता दी स्कीम

पावर कॉरपोरेशन की नई योजना से बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! सिर्फ पंजीकरण कर 30% जमा करें और पहले आओ-पहले पाओ नीति के तहत भारी लाभ उठाएं। छूट के तीन चरणों की डेडलाइन जानें और जल्दी पंजीकरण कर सबसे ज्यादा बचत करें।

By Praveen Singh
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बिजली बिल में चाहिए सबसे ज्यादा छूट, तो करें ये काम, खुद बिजली विभाग ने बता दी स्कीम

बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है “वन टाइम सेटलमेंट (OTS)” योजना। इस योजना के अंतर्गत बिजली के बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं को अधिभार यानी सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों को चुकाने में बड़ी राहत मिलेगी।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया

रायबरेली जिले के शिवगढ़ विद्युत उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि OTS योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत उपकेंद्र या सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल की मूल राशि का 30 प्रतिशत अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

यह योजना न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, बल्कि वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक इकाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

तीन चरणों में लागू होगी OTS योजना

OTS योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है:

  1. पहला चरण: 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक।
  2. दूसरा चरण: 01 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक।
  3. तीसरा चरण: 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक।

पहले चरण में अधिक लाभ

यह योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर लागू की गई है। पहले चरण में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट का लाभ मिलेगा। जैसे-जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे, छूट की दर कम होती जाएगी। इसलिए, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और पहले चरण का अधिकतम लाभ उठाएं।

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(FAQs)

Q1: OTS योजना में किस प्रकार की छूट मिलती है?
A: इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल के सरचार्ज में छूट दी जाती है, जिससे उपभोक्ता को कुल बिल राशि कम चुकानी पड़ती है।

Q2: योजना में पंजीकरण कैसे किया जा सकता है?
A: पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को नजदीकी विद्युत उपकेंद्र या सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी मूल राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा।

Q3: योजना किन उपभोक्ताओं के लिए है?
A: यह योजना घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक इकाइयों के सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

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