
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas PMAY) के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे, जबकि पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी। इसके साथ ही, बाइक, फ्रिज या मोबाइल जैसी संपत्ति रखने वाले लोगों को मिली अपात्रता भी समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय राज्य के 1 लाख नए आवासों के निर्माण लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
PM Awas प्लस एप से होगा पारदर्शी चयन
ग्रामीण क्षेत्रों में PM Awas योजना के लिए 10 जनवरी 2025 से ऑनलाइन सर्वे शुरू होगा। इसके तहत ग्राम पंचायत सचिव फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डेटा जमा करेंगे। साथ ही, नए लॉन्च किए गए “आवास प्लस एप” के जरिए लाभार्थी स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह एप्लिकेशन आवेदन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
ग्रामीण विकास की नई परिभाषा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM Awas योजना को ‘अंत्योदय’ का प्रतीक बताया है। तहसील और थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में लाभार्थियों के चयन पर चर्चा होगी।
FAQs
1. नई आय सीमा क्या है?
अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार भी PM Awas के पात्र होंगे।
2. क्या संपत्ति होने पर भी आवेदन कर सकते हैं?
हां, बाइक, फ्रिज या मोबाइल जैसी संपत्ति रखने वाले अब अपात्र नहीं माने जाएंगे।
3. आवेदन कैसे करें?
“आवास प्लस एप” या “पीएमएवाई मोबाइल एप” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें, फिर दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा करें।
4. चयन प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी?
ऑनलाइन सर्वे 10 जनवरी से शुरू होगा, और लाभार्थियों की सूची जल्द ही अंतिम की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। नए नियमों से अधिक परिवारों को सस्ते आवास का लाभ मिलेगा, जो राज्य को गरीबी मुक्त बनाने में सहायक होगा।