
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि वे अपनी Mutual Fund यूनिट्स को एक Demat अकाउंट से दूसरे Demat अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होती है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को फॉलो करना अनिवार्य होता है। कई निवेशक इस प्रक्रिया से अनजान होते हैं और सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करना संभव नहीं है।
Demat अकाउंट क्यों जरूरी है?
म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास और रिसीवर (जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं) दोनों के पास Demat Account होना जरूरी है। यदि आपकी Mutual Fund यूनिट्स SOA (Statement of Account) फॉर्म में हैं, तो पहले उन्हें Dematerialisation करना होगा। यह प्रक्रिया आपकी यूनिट्स को Physical Statement से Digital Demat फॉर्म में बदलने की अनुमति देती है।
Dematerialisation कैसे करें?
Dematerialisation के लिए आपको अपने Depository Participant (DP) या ब्रोकर से संपर्क करना होगा। आपको अपने ब्रोकर से यह फॉर्म लेना होगा और इसमें म्यूचुअल फंड का नाम, फोलियो नंबर, और यूनिट्स की संख्या जैसी जानकारी भरनी होगी। आमतौर पर, 3-4 कार्य दिवसों के भीतर आपकी यूनिट्स Demat अकाउंट में दिखने लगेंगी। Demat फॉर्म में कन्वर्टेड यूनिट्स को ट्रांसफर के लिए तैयार करें।
Mutual Fund यूनिट्स ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
DIS फॉर्म आपको आपके DP या ब्रोकर से लेना होगा। यह यूनिट्स ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक होता है। ट्रांसफर करने से पहले, आपके पास ISIN नंबर: यह म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए एक यूनिक पहचान संख्या होती है। ट्रांसफर करने वाले और रिसीवर के खाते की डिटेल्स: DP ID और Client ID आवश्यक होते हैं। यूनिट्स की संख्या नंबर और शब्दों में लिखना जरूरी होता है। ट्रांसफर का कारण जैसे परिवार को गिफ्ट देना, अपने अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करना आदि। की जानकारी होनी चाहिए।
यदि आपकी यूनिट्स लॉक-इन पीरियड में हैं, तो उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ELSS (Equity Linked Saving Scheme) 3 साल का लॉक-इन होता है। रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रेन फंड्स में भी लॉक-इन हो सकता है। कोई भी ओवरराइटिंग या काट-छांट न करें। गलती हो जाए, तो उसके पास काउंटर सिग्नेचर करें। DIS फॉर्म को अपने ब्रोकर या DP के ऑफिस में जमा करें। कुछ मामलों में, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन या Client Master Report (CMR) की मांग की जा सकती है।
Mutual Fund ट्रांसफर की लागत और टैक्स इंप्लिकेशन
Mutual Fund को ट्रांसफर करने में शुल्क 0.03% या 25 रुपये जो भी अधिक हो लगता है, इसमें 18% GST लगती है, एवं स्टाम्प ड्यूटी 0.015% तक रहती है। परिवार को Mutual Fund ट्रांसफर करने पर टैक्स फ्री होता है, लेकिन रिसीवर को भविष्य में कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। एवं गैर-परिवार को ट्रांसफर करने पर ₹50,000 से अधिक मूल्य होने पर रिसीवर को टैक्स देना होगा।
क्या Rematerialisation सही विकल्प हो सकता है?
अगर आप Demat अकाउंट बंद करना चाहते हैं या ब्रोकर चार्जेज से बचना चाहते हैं, तो Rematerialisation करके यूनिट्स को फिर से SOA फॉर्म में बदला जा सकता है। Rematerialisation Request Form (RRF) भरें। इसे अपने DP या ब्रोकर के पास जमा करें। AMC इसे प्रोसेस करेगी और यूनिट्स फिर से SOA फॉर्म में आ जाएंगी।
FAQs
1. क्या म्यूचुअल फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है?
नहीं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन DIS फॉर्म के माध्यम से की जाती है।
2. क्या Mutual Fund को परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट किया जा सकता है?
हां, आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अपने पति/पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन आदि को गिफ्ट कर सकते हैं।
3. क्या ELSS फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है?
नहीं, ELSS फंड में 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, इसलिए इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
4. म्यूचुअल फंड ट्रांसफर में कितना समय लगता है?
आमतौर पर 1-2 कार्य दिवसों में पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसमें अधिक समय लग सकता है।
5. ट्रांसफर पर कितना चार्ज लगेगा?
ट्रांसफर के लिए ट्रांजैक्शन फीस, GST, और स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ सकता है।
म्यूचुअल फंड यूनिट्स को Demat अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स और नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि आप अपने निवेश को व्यवस्थित करना चाहते हैं या अपने परिवार के सदस्यों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यह तरीका उपयोगी हो सकता है।