Section 80C क्या है? कैसे मिलती है 1.50 लाख रुपये की छूट, जानें सबकुछ

टैक्स बचाने के सबसे आसान और असरदार तरीके! निवेश के सही विकल्प चुनकर करें अपने पैसे की बचत और बढ़ाएं वित्तीय सुरक्षा – PPF, ELSS, होम लोन रिपेमेंट जैसे कई विकल्पों के साथ पूरी जानकारी पढ़ें।

By Praveen Singh
Published on
Section 80C क्या है? कैसे मिलती है 1.50 लाख रुपये की छूट, जानें सबकुछ
Section 80C

Section 80C भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो टैक्सपेयर्स को अपनी कर देनदारी को कम करने में मदद करता है। यह एक प्रभावी टैक्स सेविंग टूल है, जो आपको रणनीतिक निवेश और खर्चों के माध्यम से 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कर बचत को प्रोत्साहन देना है।

Section 80C के तहत क्या-क्या होता है कवर?

Section 80C के तहत कई निवेश और खर्चे शामिल हैं, जो आपको टैक्स छूट पाने में मदद करते हैं। इनमें प्रमुख हैं:

पीपीएफ (Public Provident Fund):
यह एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प है, जिसमें स्थिर रिटर्न मिलता है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है और यह दीर्घकालिक बचत का बेहतरीन तरीका है।

ईएलएसएस (Equity Linked Saving Scheme):
ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हैं, जो तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं। इनका उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी आधारित निवेश के माध्यम से टैक्स सेविंग के साथ धन का निर्माण करना है।

बच्चों की ट्यूशन फीस:
बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस पर किया गया भुगतान 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। यह छूट स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए दी गई फीस पर लागू होती है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC):
यह पांच साल की अवधि वाली एक सरकारी योजना है, जो सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है। इसमें किए गए निवेश पर भी 80C के तहत छूट मिलती है।

होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट:
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रिपेमेंट पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह आपको घर खरीदने के साथ-साथ टैक्स बचाने का दोहरा लाभ देता है।

सुकन्या समृद्धि योजना:
बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बचत को प्रोत्साहित करने वाली यह योजना Section 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है।

यह भी देखें Post Office Yojana: पति-पत्नी को मिलेंगे हर महीने 27,000 हजार रुपये, देखें निवेश की पूरी जानकारी

Post Office Yojana: पति-पत्नी को मिलेंगे हर महीने 27,000 हजार रुपये, देखें निवेश की पूरी जानकारी

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम (Life Insurance Premium):
आपकी किसी भी प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी, जैसे टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान या यूनिट लिंक्ड प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर छूट का दावा किया जा सकता है।

Section 80C के लाभ उठाने की पात्रता

Section 80C का लाभ भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीय (NRI) दोनों ले सकते हैं। इसके तहत व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) छूट के लिए पात्र हैं। हालांकि, यह छूट कंपनियों या साझेदारी फर्मों को नहीं मिलती।

FAQs

1. क्या मैं टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 80C के तहत छूट ले सकता हूँ?
हां, पांच साल की लॉक-इन अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य होते हैं।

2. क्या सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है?
जी हां, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों टैक्स फ्री होते हैं।

3. क्या मैं अपने माता-पिता की जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर छूट का दावा कर सकता हूँ?
नहीं, Section 80C के तहत केवल अपने, अपने पति/पत्नी और बच्चों की जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर ही छूट का दावा किया जा सकता है।

Section 80C के माध्यम से आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ कर बचत को बढ़ावा देता है। यह योजना न केवल टैक्सपेयर्स के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करती है बल्कि निवेश की आदत को भी प्रोत्साहित करती है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी टैक्स छूट का पूरा लाभ उठाने के लिए समय पर इन प्रावधानों के तहत निवेश करें।

यह भी देखें Mercury Dime Coins Can Be Worth Thousands

Mercury Dime Coins Can Be Worth Thousands – Check Their Expected Value and How to Spot Them!

Leave a Comment