
आज के डिजिटल युग में UPI (Unified Payments Interface) और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है। लेकिन, कई बार जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट नंबर डालने से पैसे गलत खाते में चले जाते हैं। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, यदि आपका पैसा गलत खाते में चला गया है, तो आप 48 घंटे के भीतर बैंक में शिकायत दर्ज कर इसे वापस पा सकते हैं।
UPI से गलत खाते में पैसा जाने पर क्या करें?
सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने बैंक के टोल-फ्री नंबर या कस्टमर केयर से संपर्क करें। बैंक को ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ट्रांजेक्शन आईडी (UTR नंबर), तारीख और गलत खाते की जानकारी दें। यदि आपने फोन पे (PhonePe), गूगल पे (Google Pay), पेटीएम (Paytm) या भीम UPI (BHIM UPI) से पेमेंट किया है, तो संबंधित ऐप के “Help” सेक्शन में जाएं और शिकायत दर्ज करें।
अगर फोन या ऑनलाइन शिकायत का समाधान नहीं मिल रहा है, तो बैंक शाखा जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत में अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स, गलत अकाउंट की जानकारी और बैंक से अनुरोध को स्पष्ट रूप से लिखें। अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के पोर्टल bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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RBI की गाइडलाइंस: कब मिलेगा रिफंड?
आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक को ग्राहक की शिकायत पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। गलत ट्रांजेक्शन वाले अकाउंट का अस्तित्व नहीं होने पर पैसा खुद ही रिवर्स हो जाएगा। अगर पैसा किसी अन्य ग्राहक के खाते में चला गया है, तो बैंक को पहले उस ग्राहक से अनुमति लेनी होगी। यदि वह सहमत होता है, तो पैसा वापस किया जा सकता है। अगर गलती बैंक की ओर से हुई है तो बैंक को ग्राहक को पूरा रिफंड देना होगा।
गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन से बचने के लिए क्या करें?
हर ट्रांजेक्शन से पहले UPI ID या अकाउंट नंबर को दोबारा जांच लें। भुगतान करने से पहले पेमेंट डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें। SMS या ट्रांजेक्शन डिटेल्स को सेव रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जा सके। गलती से गलत ट्रांजेक्शन होने पर तुरंत बैंक और यूपीआई सपोर्ट से संपर्क करें।
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FAQs
Q1: अगर मैंने किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में गलती से पैसे भेज दिए हैं तो क्या मैं उसे वापस पा सकता हूं?
हां, लेकिन इसके लिए आपको तुरंत अपने बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक उस व्यक्ति से अनुमति लेकर आपके पैसे वापस कर सकता है।
Q2: यदि मैंने गलत UPI आईडी पर पैसे भेजे हैं तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा?
हां, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस UPI आईडी पर पैसे गए हैं, वह सक्रिय है या नहीं।
Q3: बैंक मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने में देरी कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूं?
आप बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे बैंक को आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बाध्य किया जा सके।
Q4: अगर मुझे गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन की जानकारी देर से मिले तो क्या फिर भी रिफंड मिल सकता है?
हां, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे, उतनी जल्दी समाधान मिलेगा।
Q5: क्या सभी बैंक RBI की 48 घंटे की गाइडलाइन का पालन करते हैं?
हां, सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक है, लेकिन कुछ मामलों में देरी हो सकती है।
गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन के कारण चिंता करने की जरूरत नहीं है। RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक को 48 घंटे के भीतर आपकी शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी। सही प्रक्रिया का पालन करके और बैंक से तुरंत संपर्क करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं।