Income Tax Alert: 12 लाख की इनकम में Capital Gains शामिल होने पर भी नहीं देना होगा टैक्स? जानिए कैसे

गर आपकी सालाना इनकम 12 लाख है और इसमें कैपिटल गेन भी शामिल है, तो क्या आपको टैक्स से छूट मिल सकती है? कई ऐसे तरीके और प्रावधान हैं, जिनसे आप जीरो टैक्स भर सकते हैं! जानिए सेक्शन 54, 80C और अन्य छूटों के बारे में, जिससे आपकी टैक्स देनदारी हो सकती है शून्य!

By Praveen Singh
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Income Tax Alert: 12 लाख की इनकम में Capital Gains शामिल होने पर भी नहीं देना होगा टैक्स? जानिए कैसे
Income Tax Alert: Capital Gains

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए Union Budget 2024 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर किसी भी व्यक्ति को कोई Income Tax नहीं चुकाना पड़ेगा। हालांकि, इस घोषणा के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है। इस शर्त के अनुसार, अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये में कैपिटल गेंस (Capital Gains) जैसी स्पेशल रेट वाली इनकम शामिल है, तो आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा।

क्या 12 लाख रुपये की इनकम पर Capital Gains टैक्स-फ्री होगा?

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया था कि 12 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री इनकम में केवल सैलरी और अन्य रेगुलर इनकम शामिल होगी, स्पेशल रेट इनकम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी इनकम का कोई हिस्सा Capital Gains, Interest Income, Dividend Income जैसी स्पेशल रेट इनकम से आता है, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा।

यदि किसी व्यक्ति की कुल सालाना इनकम 12 लाख रुपये है, जिसमें 10 लाख रुपये सैलरी और 2 लाख रुपये कैपिटल गेंस शामिल हैं, तो 10 लाख रुपये की इनकम तो टैक्स-फ्री होगी, लेकिन 2 लाख रुपये के कैपिटल गेंस पर टैक्स लगेगा। इसका कारण यह है कि सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में Section 87A के तहत छूट को केवल रेगुलर इनकम पर लागू किया है। स्पेशल रेट इनकम को इस छूट से बाहर रखा गया है।

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कैपिटल गेंस टैक्स के नियम क्या हैं?

Capital Gains Tax दो प्रकार के होते हैं:

  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (Short-Term Capital Gains – STCG): यदि आप स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध (Listed) कंपनियों के शेयर या Equity Mutual Funds को 12 महीने के अंदर बेचते हैं, तो इस पर 20% टैक्स लागू होगा।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (Long-Term Capital Gains – LTCG): यदि आप 12 महीने के बाद शेयर या म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, तो 12.5% टैक्स लागू होगा। हालांकि, 1.25 लाख रुपये तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।

प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेंस टैक्स

यदि कोई व्यक्ति 24 महीने के अंदर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा, और यह इनकम टैक्स स्लैब के तहत टैक्सेबल होगी। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने के बाद बेची जाती है, तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा, और इस पर 12.5% टैक्स लगेगा।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट सभी को मिलेगी?

यह 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को चुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में रहता है, तो उसे पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स भरना होगा।

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FAQs

1. अगर मेरी 12 लाख की इनकम में 3 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस शामिल है, तो क्या मुझे टैक्स देना होगा?
हां, आपको 1.25 लाख रुपये से ऊपर के LTCG पर 12.5% टैक्स देना होगा।

2. क्या 12 लाख रुपये तक की इनकम पर मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा?
यदि आपकी इनकम केवल सैलरी या अन्य रेगुलर इनकम से है और 12 लाख रुपये तक है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ITR फाइल करना जरूरी रहेगा।

3. क्या मुझे पुरानी टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट होना चाहिए?
यदि आपकी इनकम में कैपिटल गेंस, डिविडेंड या अन्य स्पेशल रेट इनकम शामिल नहीं है, तो नई टैक्स व्यवस्था फायदेमंद हो सकती है।

4. क्या बिजनेस इनकम पर भी 12 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी?
हां, अगर वह रेगुलर इनकम है और स्पेशल रेट इनकम के अंतर्गत नहीं आती, तो टैक्स छूट मिल सकती है।

अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है, और इसमें सिर्फ सैलरी या अन्य रेगुलर इनकम शामिल है, तो आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन, यदि इसमें कैपिटल गेंस जैसी स्पेशल रेट इनकम शामिल है, तो उस पर टैक्स देना होगा।

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