Income Tax Notice: भूल से भी न करें ये 6 ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स से या जाएगा नोटिस

इनकम टैक्स विभाग आपकी हर बड़ी ट्रांजेक्शन पर पैनी नजर रखता है! FD, प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड बिल जैसे ट्रांजेक्शन आपको नोटिस दिला सकते हैं। जानिए वो 6 बड़े लेनदेन जिनसे बचना जरूरी है, नहीं तो होगी पूछताछ और बढ़ेंगी मुश्किलें!

By Praveen Singh
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Income Tax Notice: भूल से भी न करें ये 6 ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स से या जाएगा नोटिस
Income Tax Notice

अगर आप अपने वित्तीय लेनदेन में सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आयकर विभाग से नोटिस (Income Tax Notice) मिल सकता है। बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस, और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार जैसी संस्थाएं कुछ विशेष ट्रांजेक्शन पर आयकर विभाग को रिपोर्ट देती हैं। इन ट्रांजेक्शन पर विभाग की खास नजर होती है। अगर आपने ये गलतियां कीं, तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कब आता है Income Tax Notice?

इनकम टैक्स नियमों के तहत किसी भी बड़े ट्रांजेक्शन की जानकारी विभाग को देना आवश्यक है। विशेष रूप से कैश लेनदेन के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए, आपको अपने वित्तीय गतिविधियों में सावधानी रखनी चाहिए।

10 लाख से अधिक की FD पर ncome Tax Notice

अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये या उससे अधिक राशि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा करते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। चाहे वह एक बार में किया गया हो या कई बार में, और चाहे वह कैश के माध्यम से हो या डिजिटल माध्यम से। बैंक इस तरह के लेनदेन की रिपोर्ट सीबीडीटी (CBDT) को देते हैं। इसलिए, FD के लिए चेक या डिजिटल माध्यम से भुगतान करें।

बैंक खाते में बड़ी मात्रा में कैश जमा

अगर आपके बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की कैश डिपॉजिट होती है, तो यह आयकर विभाग के रडार पर आ सकती है। यह नियम सभी बचत खातों और को-ऑपरेटिव खातों पर लागू होता है। हालांकि, करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट इससे बाहर हैं।

प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पर आयकर विभाग की नजर

यदि आप 30 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं, तो इसकी सूचना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार आयकर विभाग को देता है। ऐसे मामलों में विभाग आपसे इस धनराशि के स्रोत के बारे में सवाल कर सकता है।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी खरीदारी

यदि आप एक साल में 10 लाख रुपये या उससे अधिक राशि के शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदते हैं, तो संबंधित कंपनी या संस्था इसकी सूचना आयकर विभाग को देती है। बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन करने पर आपको विभाग की जांच का सामना करना पड़ सकता है।

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क्रेडिट कार्ड बिल का नकद भुगतान

अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नकद में करते हैं और यह राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो यह आयकर विभाग को रिपोर्ट किया जा सकता है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान करने पर आपको इसका स्रोत प्रमाणित करना होगा।

FAQs

1. क्या 10 लाख रुपये से कम के ट्रांजेक्शन सुरक्षित हैं?
हां, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके ट्रांजेक्शन उचित हैं और आप उनके स्रोत को साबित कर सकते हैं।

2. क्या क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान डिजिटल माध्यम से सुरक्षित है?
हां, डिजिटल भुगतान ट्रांजेक्शन पर आयकर विभाग की निगरानी कम होती है।

3. इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर क्या करें?
अगर आपको नोटिस मिले, तो उसे अनदेखा न करें। विभाग के सवालों का सही जवाब दें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और सावधानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े ट्रांजेक्शन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप आवश्यक कर नियमों का पालन कर रहे हैं।

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