Tax Saving FD में निवेश का मौका, 7.40% तक ब्याज, ₹1.5 लाख टैक्स छूट

मार्च 2025 खत्म होते ही टैक्स बचत का सबसे सुरक्षित विकल्प हाथ से निकल सकता है! टैक्स सेविंग FD में 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट और 7.40% तक का पक्का रिटर्न। जानिए कौन-कौन से बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा ब्याज और अभी निवेश क्यों जरूरी है।

By Praveen Singh
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Tax Saving FD में निवेश का मौका, 7.40% तक ब्याज, ₹1.5 लाख टैक्स छूट
Tax Saving FD

मार्च 2025 अपने अंतिम चरण में है और इस समय ज्यादातर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) टैक्स देनदारी प्रबंधन में व्यस्त हैं। फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) समाप्त होने से पहले सभी लोग अपने निवेश की समीक्षा कर रहे हैं ताकि कर (Tax) बचत के सर्वोत्तम विकल्पों को चुना जा सके। ऐसे में टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Saving FD) एक शानदार विकल्प के रूप में उभर कर सामने आता है। विशेषकर उन लोगों के लिए, जो जोखिम से बचते हुए एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि टैक्स सेविंग FD का लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में लिया जा सकता है। यदि आप नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में हैं, तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

Tax Saving FD क्या है?

Tax Saving FD एक विशेष प्रकार का डिपॉजिट स्कीम है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेशकों को कर छूट (Tax Deduction) का लाभ प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत आप प्रति वित्तीय वर्ष ₹1,50,000 तक की राशि निवेश कर सकते हैं, जो आपकी टैक्स योग्य आय (Taxable Income) से घटा दी जाती है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि आपकी कुल टैक्स देनदारी (Tax Liability) कम हो जाती है।

इस FD की लॉक-इन अवधि 5 साल की होती है। यानी निवेश के बाद 5 वर्षों तक आप इसमें जमा राशि को निकाल नहीं सकते। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ब्याज दर स्थिर (Fixed Interest Rate) रहती है, जिससे आपको सुनिश्चित रिटर्न मिलता है।

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Tax Saving FD से जुड़ी अहम बातें

लॉक-इन अवधि (Lock-in Period)

टैक्स सेविंग FD में निवेश के लिए 5 साल की लॉक-इन अवधि तय की गई है। इस अवधि के भीतर आप न तो निवेश की गई राशि निकाल सकते हैं और न ही लोन (Loan) या ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह इसे पूरी तरह जोखिम-मुक्त निवेश विकल्प बनाता है।

ब्याज दर पर कर (Interest Taxation)

भले ही आप टैक्स सेविंग FD में ₹1.5 लाख तक की राशि पर टैक्स छूट (Tax Benefit) का दावा कर सकते हैं, लेकिन अर्जित ब्याज (Earned Interest) आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाता है। यानी इस ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा।

अगर किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज ₹40,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) से ज्यादा हो जाता है, तो बैंक TDS (Tax Deducted at Source) काटता है। हालांकि, यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी TDS से कम है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।

लोन और ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा नहीं

अन्य सामान्य FD की तुलना में टैक्स सेविंग FD में कुछ प्रतिबंध हैं। इसमें न तो आपको लोन (Loan) या ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, और न ही ऑटो-रिन्यूअल (Auto-renewal) का विकल्प। FD मेच्योरिटी (Maturity) के बाद यदि आप फिर से निवेश करना चाहते हैं, तो आपको मैन्युअली इसे नवीनीकृत करना होगा।

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मार्च 2025 तक प्रमुख बैंकों की Tax Saving FD ब्याज दरें

अगर आप टैक्स सेविंग FD में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो विभिन्न बैंकों द्वारा मार्च 2025 तक दी जा रही ब्याज दरें जान लेना फायदेमंद रहेगा:

  • DCB बैंक: 7.40%
  • इंडसइंड बैंक: 7.25%
  • यस बैंक: 7.25%
  • फेडरल बैंक: 7.10%
  • एक्सिस बैंक: 7.00%
  • HDFC बैंक: 7.00%
  • IDFC फर्स्ट बैंक: 6.75%
  • बैंक ऑफ बड़ौदा: 6.80%
  • केनरा बैंक: 6.70%
  • SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया): 6.50%
  • कोटक महिंद्रा बैंक: 6.20%

इन दरों से स्पष्ट है कि प्राइवेट बैंकों में आमतौर पर सरकारी बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है।

टैक्स सेविंग FD क्यों चुनें?

यदि आप अपने निवेश में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, साथ ही टैक्स बचत (Tax Savings) भी करना चाहते हैं, तो टैक्स सेविंग FD एक बेहतरीन विकल्प है। बाजार की अस्थिरता (Market Volatility) से बचते हुए, सुनिश्चित रिटर्न और धारा 80C के अंतर्गत कर छूट का लाभ आपको एक साथ मिलता है।

हालांकि, यह निवेश विकल्प उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है, जो लंबी अवधि तक अपनी राशि को लॉक कर सकते हैं और जिनकी टैक्स योजना पुरानी व्यवस्था के अनुसार है।

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FAQs

प्रश्न 1: टैक्स सेविंग FD में अधिकतम कितनी राशि निवेश कर सकते हैं?
टैक्स सेविंग FD में प्रति वित्तीय वर्ष ₹1,50,000 तक निवेश कर सकते हैं, जिस पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

प्रश्न 2: क्या टैक्स सेविंग FD का लाभ नई टैक्स व्यवस्था में मिल सकता है?
नहीं, टैक्स सेविंग FD का लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है। नई टैक्स व्यवस्था में इसका लाभ नहीं मिलता।

प्रश्न 3: टैक्स सेविंग FD की लॉक-इन अवधि कितनी है?
टैक्स सेविंग FD की लॉक-इन अवधि 5 साल की होती है। इस अवधि के भीतर निकासी, लोन या ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होती।

प्रश्न 4: टैक्स सेविंग FD पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है?
टैक्स सेविंग FD पर मिलने वाला ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगाया जाता है।

प्रश्न 5: टैक्स सेविंग FD मेच्योरिटी के बाद क्या ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा मिलती है?
नहीं, टैक्स सेविंग FD में ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा नहीं होती। मेच्योरिटी के बाद आपको मैन्युअली इसे फिर से निवेश करना होगा।

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