प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। प्याज को सही तरीके से संग्रहित न कर पाने के कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। लेकिन अब, सरकार की नई योजना “राष्ट्रीय बागवानी मिशन” के तहत प्याज किसानों को 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से प्याज की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
सरकार ने शुरू की गजब सब्सिडी स्कीम
राज्य सरकार ने इस योजना को शस्त्राशुद कंडाचल खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। इससे न केवल प्याज सड़ने का खतरा कम होगा, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की लागत को कम करना और उन्हें अधिक लाभ पहुंचाना है।
योजना का लाभ उठाने का तरीका
प्याज की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को प्याज की फसल लगाने में आने वाली लागत का 50% तक या अधिकतम ₹3500/- प्रति टन तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी केवल 25 टन की क्षमता तक ही उपलब्ध होगी।
किसानों को यह अनुदान 5, 10, 15, 20 और 25 टन क्षमता के हिसाब से दिया जाएगा। इससे किसान अपनी खेती को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं और प्याज की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं।
योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- किसान के पास अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए।
- प्याज की फसल 7/12 में दर्ज होनी चाहिए।
- योजना का लाभ व्यक्तिगत किसानों के अलावा किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, और सहकारी समितियों को भी मिलेगा।
आवेदन करने के लिए किसानों को 7/12 प्रतिलेख, 8 ए, आधार कार्ड, आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और शपथ पत्र जमा करना होगा।
ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
योजना के लिए पंजीकरण करना अब आसान हो गया है। इच्छुक किसान www.hortnet.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज तालुका कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसान प्याज की खेती शुरू कर सकते हैं। योजना के तहत दो माह के भीतर कंडाचल खेती को स्थापित करना अनिवार्य है।
FAQs
प्रश्न 1: योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी कितनी है?
किसानों को अधिकतम ₹3500/- प्रति टन तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो 25 टन क्षमता तक लागू होगी।
प्रश्न 2: क्या यह योजना सभी किसानों के लिए है?
हां, यह योजना व्यक्तिगत किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है।
प्रश्न 3: आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
आवेदन जमा करने और स्वीकृति मिलने के बाद किसानों को दो माह के भीतर कंडाचल खेती शुरू करनी होगी।
प्रश्न 4: किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
7/12 प्रतिलेख, 8 ए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और शपथ पत्र की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार की यह सब्सिडी योजना प्याज किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे न केवल प्याज की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। समय पर पंजीकरण और दस्तावेज़ जमा कर, किसान इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।