
New India Co-Operative Bank में हुए 122 करोड़ रुपये के घोटाले के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ग्राहक अपनी जमा राशि नहीं निकाल सकेंगे, हालांकि वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसे जरूरी खर्चों के लिए बैंक से भुगतान किया जा सकता है। यह निर्देश 13 फरवरी 2025 से लागू हुए हैं और अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे। इस फैसले के बाद खाताधारकों में भारी चिंता देखी जा रही है।
New India Co-Operative Bank ग्राहकों की रकम पर असर
RBI के निर्देशों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राहकों को उनकी जमा राशि कैसे और कितनी मिलेगी। बैंक में कई ग्राहकों की पूरी बचत जमा थी, जिससे उनकी EMI, स्कूल फीस और अन्य जरूरी खर्चों पर असर पड़ सकता है। इस बीच, बैंक की डिजिटल सेवाएं और कस्टमर सपोर्ट भी प्रभावित हो गए हैं, जिससे ग्राहकों को अपने खातों की स्थिति जानने में मुश्किलें आ रही हैं।
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DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा
RBI के नियमों के मुताबिक, यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि की गारंटी मिलती है। यानी यदि किसी ग्राहक का बैंक बैलेंस 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे पूरी राशि वापस मिल जाएगी। लेकिन यदि किसी का बैलेंस इससे अधिक है, तो केवल 5 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे।
बैंक प्रशासन में बड़ा बदलाव, SBI के पूर्व अधिकारी को जिम्मेदारी
बैंक के कामकाज को सुधारने और खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को New India Co-Operative Bank का दैनिक प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा, RBI बैंक के पुनर्गठन और आगे की कार्यवाही पर भी विचार कर रहा है।
आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में
122 करोड़ रुपये के इस घोटाले में बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता और कांडिवली के बिल्डर धर्मेश पौन को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, हितेश मेहता ने पौन को निवेश के लिए 70 करोड़ रुपये दिए थे। दोनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
2436 करोड़ की जमा राशि, लेकिन निकासी पर रोक
मार्च 2024 के अंत तक बैंक के पास कुल 2436 करोड़ रुपये की जमा राशि थी। लेकिन जब तक RBI की ऑडिट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ग्राहकों को अपनी पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। खाताधारकों को फिलहाल धैर्य रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि पूरी जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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FAQs
1. क्या New India Co-Operative Bank के ग्राहक अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं?
नहीं, RBI के नए निर्देशों के अनुसार, फिलहाल ग्राहकों को जमा राशि निकालने की अनुमति नहीं है। हालांकि, वेतन, किराया और अन्य जरूरी भुगतान किए जा सकते हैं।
2. अगर बैंक पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो ग्राहकों को कितनी राशि वापस मिलेगी?
DICGC नियमों के तहत, खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि वापस मिलने की गारंटी दी गई है। यदि किसी ग्राहक का बैलेंस इससे अधिक है, तो केवल 5 लाख रुपये ही सुरक्षित रहेंगे।
3. बैंक के प्रबंधन में कोई बदलाव किया गया है?
हाँ, SBI के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को New India Co-Operative Bank का संचालन संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।
4. बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर सपोर्ट सेवाएं क्यों काम नहीं कर रही हैं?
RBI के प्रतिबंधों और जांच के कारण बैंक की डिजिटल सेवाएं और कस्टमर सपोर्ट अस्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं।
5. क्या बैंक में जमा पूरी राशि कभी वापस मिलेगी?
यह पूरी तरह से RBI की जांच और बैंक के वित्तीय पुनर्गठन पर निर्भर करेगा। फिलहाल ग्राहकों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है।
New India Co-Operative Bank में हुए घोटाले के बाद RBI ने सख्त कदम उठाए हैं, जिससे ग्राहकों की जमा राशि पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि, DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा दी गई है, लेकिन बड़ी राशि वाले खाताधारकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल बैंक का भविष्य RBI की जांच और पुनर्गठन पर निर्भर करेगा।